हिमाचल हाईकोर्ट: शर्त पूरी करने पर दिहाड़ीदार भी होगा पेंशन लेने का हकदार
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 29 Sep 2021 09:56 PM IST
सार
सर्वोच्च न्यायालय ने सुंदर सिंह नामक मामले में यह व्यवस्थता दी है कि 5 वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा को 1 वर्ष की नियमित सेवा के बराबर माना जाएगा।10 वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा को 2 वर्ष की नियमित सेवा के बराबर माना जाएगा। ताकि कर्मी 1 या 2 वर्षो की नियमित सेवा की कमी के चलते पेंशन के लाभ से वंचित न हो। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश चंद्रभूसन बारोवालिया की पीठ ने बालों देवी के मामले में यह फैसला सुनाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ द्वारा पारित फैसले से सहमति जताई।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय