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एचआरटीसी कर्मचारियो को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

Sun, 17 Jul 2016 10:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 17 Jul 2016 10:01 AM IST
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 himachal high court  hrtc employees contempt of court
हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट में एचआरटीसी के 166 हड़ताली कर्मचारियों पर चल रहे अवमानना मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शंकर सिंह ठाकुर को छोड़ कर शेष 165 कर्मचारियों ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इनके खिलाफ  चल रहे अवमानना के मामले को बंद करने के आदेश पारित किए।

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कोर्ट ने शंकर सिंह ठाकुर को 5 सितंबर तक कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। एचआरटीसी कर्मचारियों पर आरोप था कि इन्होंने हड़ताल पर रोक के बावजूद 14 जून को हड़ताल की।

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इन्हें पाया गया था अवमानना का दोषी

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कोर्ट ने एचआरटीसी कर्मचारियों की संयुक्त समन्वयन समिति के अध्यक्ष पवन गुलेरिया, उपाध्यक्ष यशपाल सुल्तानपुरी, सचिव नील कमल गुप्ता, प्रवक्ता पृथ्वी राज कैथ, कोषाध्यक्ष ब्रिज लाल शर्मा और कार्यकारी सदस्य हरदयाल सिंह सहित 166 कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी पाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक ने कोर्ट के आदेशानुसार उन सभी कर्मचारियों के नाम बताए जो हड़ताल पर रोक के बावजूद हड़ताल में शामिल हुए। हाईकोर्ट ने यह आदेश कम्यूनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद पारित किए थे। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ के समक्ष अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

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