हिमाचल हाईकोर्ट: 10 मई 2001 से पहले नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मी 60 वर्ष की आयु पर होंगे सेवानिवृत्त
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 23 Feb 2022 06:44 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे, वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे। वे कर्मचारी चाहे उक्त तिथि से पहले नियमित हुए थे या अस्थायी रूप से लगे थे, फिर भी 60 वर्ष की आयु पर ही सेवानिवृत्त किए जाएंगे।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट(फाइल)
- फोटो : अमर उजाला