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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal High Court: Class IV employees appointed before May 10, 2001 will retire at the age of 60

हिमाचल हाईकोर्ट: 10 मई 2001 से पहले नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मी 60 वर्ष की आयु पर होंगे सेवानिवृत्त

Wed, 23 Feb 2022 06:44 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 23 Feb 2022 06:44 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे, वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे। वे कर्मचारी चाहे उक्त तिथि से पहले नियमित हुए थे या अस्थायी रूप से लगे थे, फिर भी 60 वर्ष की आयु पर ही सेवानिवृत्त किए जाएंगे। 

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Himachal High Court: Class IV employees appointed before May 10, 2001 will retire at the age of 60
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट(फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे, वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे। वे कर्मचारी चाहे उक्त तिथि से पहले नियमित हुए थे या अस्थायी रूप से लगे थे, फिर भी 60 वर्ष की आयु पर ही सेवानिवृत्त किए जाएंगे।

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी ऐसा कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया हो तो उसे भी 60 वर्ष की आयु का सेवानिवृत्त समझा जाए और इस दौरान का वेतन छोड़कर उसे नतीजतन लाभ पेंशन के रूप में दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की फुल बेंच ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी।

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