{"_id":"623b525a058d6934a9265e45","slug":"himachal-high-court-appeal-challenging-the-appointment-of-former-vice-chancellor-closed","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल हाईकोर्ट: एचपीयू के पूर्व कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिमाचल हाईकोर्ट: एचपीयू के पूर्व कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील बंद
Wed, 23 Mar 2022 10:31 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 23 Mar 2022 10:31 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को बंद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई की।
विज्ञापन
हिमाचल हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बदलती परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को बंद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई की।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रोफेसर सिकंदर कुमार का त्यागपत्र राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद कोर्ट ने अपील को बंद कर दिया। गौरतलब है कि प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से प्रोफेसर सिकंदर कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे कोर्ट की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था।
विज्ञापन