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उद्योग लगाने के लिए इन बेरोजगारों को ऋण देगी हिमाचल सरकार

Fri, 01 Mar 2019 10:58 AM IST
ashok chauhan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: ashok chauhan Updated Fri, 01 Mar 2019 10:58 AM IST
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Himachal govt will provide loans to unemployed people for setting up industry

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना के तहत आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा को वर्तमान सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया है।

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वीरवार को सरकार ने उद्योग विभाग की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है।
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युवाओं को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए बढ़ावा देने को सरकार ने साल 2018 में शुरू की गई इन योजनाओं में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में संशोधन करने की घोषणा की थी।
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अधिसूचना के अनुसार अधिकतम परियोजना लागत को 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दिया है। योजना के तहत क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के तहत लिए जाने वाला शुल्क अब राज्य सरकार देगी।


योजना के तहत पूंजीगत निवेश की परिभाषा में मशीनरी के अलावा आवश्यक भवन और अन्य परिसंपत्तियों को भी शामिल किया गया है। ऋण पर पहले तीन साल तक प्रदेश सरकार पांच फीसदी की सब्सिडी भी देगी। योजना के तहत हिमाचली मूल के लोगों को ही यह लाभ दिए जाएंगे।

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