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दुष्कर्म पीड़िता को अब तीन लाख मुआवजा देगी हिमाचल सरकार
Tue, 28 May 2019 09:59 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 28 May 2019 09:59 AM IST
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जयराम सरकार ने सूबे में किसी अपराध से पीडि़त और उसके आश्रित जिसे कोई नुकसान हुआ है, उसके पुनर्वास के लिए हिमाचल प्रदेश प्रतिकर स्कीम 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत अब दुष्कर्म पीडि़ता को एक लाख के बजाय तीन लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि केंद्र सरकार के सहयोग से दी जाएगी। लोकसभा चुनावों से पहले मंत्रिमंडल ने इस स्कीम को मंजूरी दी थी।
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सोमवार को अधिसूचित हुई गृह विभाग की इस स्कीम के तहत विभिन्न तरह के अपराधों से पीडि़त को निर्धारित प्रतिकर उपलब्ध कराया जाएगा। तेजाब व दुष्कर्म पीडि़त को तीन-तीन लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया जाएगा। नाबालिग का शारीरिक शोषण होने पर दो लाख, मानव व्यापार से पीडि़त के पुनर्वास को दो लाख, यौन हमले पर पचास हजार, मृत्यु पर दो लाख, सरकारी चिकित्सक के प्रमाणित गंभीर चोट पर 25 हजार, 80 प्रतिशत
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से ज्यादा स्थायी निशक्तता पर दो लाख, 40 फीसदी तक आंशिक निशक्तता पर एक लाख, भ्रूण की हानि होने पर 50 हजार, प्रजनन की हानि होने पर 1.50 लाख, सीमापार की गोलीबारी से मृत्यु या 80 फीसदी निशक्तता पर परिवार को दो लाख, 40 से 80 फीसदी तक निशक्तता पर एक लाख, बच्चे के उत्पीड़न पर 50 हजार दिए जाएंगे।
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