{"_id":"ea5e00400f995f5672bf29fa8be53446","slug":"himachal-govt-framed-new-rules-in-timber-distribution-policy-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"लोगों को टीडी में अब नहीं मिलेंगे खड़े पेड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लोगों को टीडी में अब नहीं मिलेंगे खड़े पेड़
बिंदर ठाकुर/अमर उजाला, गोहर (मंडी)
Updated Thu, 03 Sep 2015 09:23 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल हाईकोर्ट के ग्रीन फैलिंग पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद राज्य सरकार ने टीडी (टिंबर डिस्ट्रीब्यूशन) पॉलिसी बदल दी है। अब सूबे में बर्तनदारों को भवन निर्माण एवं मरम्मत के लिए खड़े हरे पेड़ नहीं मिलेंगे।
विज्ञापन
सरकार अब जंगलों में गिरे हुए पेड़ों को ही टीडी के तहत लोगों को देगी। इस बदलाव से प्रदेश में टीडी के हजारों आवेदन लटक गए हैं। मंडलों में आए आवेदन ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। नए आवेदनों को नहीं लिया जा रहा है।
विज्ञापन
वन कटान पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार के फैसले से बर्तनदारों के टीडी अधिकार भी प्रभावित होने लगे हैं। बता दें कि इससे पहले भी प्रदेश में टीडी पर रोक लग चुकी है।
विज्ञापन
कुछ साल पहले ही सरकार ने एक नीति बनाकर इसे बहाल किया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन तरुण श्रीधर ने इसकी पुष्टि की है।