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रीयल इस्टेट एजेंटों, प्रमोटरों पर सरकार ने कसा शिकंजा, पोर्टल लॉन्च

Tue, 22 Aug 2017 11:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 22 Aug 2017 11:21 AM IST
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Himachal Government launched web portal for registration of real estate agents and promoters

देश के कई अन्य राज्यों की तर्ज पर अब हिमाचल में भी रीयल इस्टेट एजेंट और प्रमोटरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोमवार को पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल hprera.in का शुभारंभ किया। 

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इससे प्रमोटरों तथा खरीदारों को पारदर्शी तथा बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने 5 अगस्त की कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश रीयल इस्टेट (विनियम तथा विकास अधिनियम) 2017 को स्वीकृति दी है।
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यह वेब पोर्टल कानून के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का वहन न करने वाले निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा देगा।

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन विभाग सुनिश्चित कर रहा है कि सभी प्रमोटर विभाग के निदेशालय में पंजीकरण करवाएं। 

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लोग रहें सतर्क, इनसे न खरीदें प्लॉट और अपार्टमेंट

Himachal Government launched web portal for registration of real estate agents and promoters

निदेशक शहरी एवं नगर नियोजन को रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) के लिए प्राधिकृत अधिकारी नामित किया गया है। सभी प्रमोटरों को आरईआरए के साथ 30 दिन के भीतर पंजीकरण करवाना होगा। आम जन भी आरईआरए के साथ पंजीकरण न करवाने वाले भवन निर्माताओं एवं डेवलपरों से प्लॉट या अपार्टमेंट न खरीदें। 

कहा कि आरईआरए का उद्देश्य रीयल इस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य करना है। इसके अतिरिक्त यदि निर्माता अधिनियम के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें आवंटियों को अधिनियम के तहत मुआवजा देना होगा।

रीयल इस्टेट विनियम तथा विकास अधिनियम 2016 के तहत प्राधिकरण के साथ रीयल स्टेट परियोजना का पंजीकरण करवाए बिना कोई भी प्रमोटर लोगों को प्लॉट, अपार्टमेंट बुक या बेच नहीं सकता। अधिनियम के तहत अपीलों को सुनने के लिए रीयल इस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल को स्थापित करने का प्रावधान भी है।

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