{"_id":"65b92dedab30af965a0cc924","slug":"himachal-government-implemented-digital-media-policy-2024-2024-01-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla: हिमाचल सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को लागू किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shimla: हिमाचल सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को लागू किया
Tue, 30 Jan 2024 10:42 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो,शिमला
अमर उजाला ब्यूरो,शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 30 Jan 2024 10:42 PM IST
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश सरकार
- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 अधिसूचित करने के बाद लागू कर दी है। इसके तहत तीन तरह की श्रेणियां बनाई गई हैं। इनमें एक न्यूज वेब चैनल, दूसरी न्यूज वेबसाइट्स व पोर्टल और तीसरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या हैंडलर्स के रूप में बनी है। मंगलवार को प्रधान सचिव सूचना एवं जनसंपर्क भारत खेड़ा की ओर से जारी इसकी अधिसूचना लागू हो गई। इसके अनुसार ए, बी और सी श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी ए में फेसबुक, यूट्यूब और अन्य माध्यमों से 30 लाख से अधिक, श्रेणी बी में 10 से 30 लाख और श्रेणी सी में 5 से 10 लाख सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। इन अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी करने की दरें तय की गई हैं।
विज्ञापन
न्यूज वेबसाइट और वेब पोर्टल के केवल उन्हीं संपादकों को सूचीबद्ध किया जाएगा, जिनके पास पत्रकारिता एवं जनसंचार में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा हो या फिर जर्नलिज्म कम से कम 10 साल का अनुभव हो। यह उल्लेखनीय है कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी के लिए हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2014 से मांग उठ रही है। राज्य सरकार ने अपॉइंटमेंट एवं रेट एडवाइजरी कमेटी में अतिरिक्त और संयुक्त निदेशक प्रशासन को अध्यक्ष, तकनीकी प्रभारी अधिकारी को सदस्य सचिव, सहायक नियंत्रक वित्त एवं लेखक को सदस्य और विज्ञापन प्रभारी अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।
विज्ञापन