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हिमाचल: सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 2027-28 से बदलेगी यूनिफॉर्म, हरे रंग की थीम में होगा नया ड्रेस कोड
Fri, 25 Sep 2026 10:29 AM IST
Ankesh Dogra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Ankesh Dogra
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:29 AM IST
सार
Himachal Government CBSE Schools New Uniform 2027-28: हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक समान होगी। शिक्षा विभाग ने बालवाटिका से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग ड्रेस निर्धारित की है। यूनिफॉर्म में हल्का हरा, फॉरेस्ट ग्रीन, चारकोल ग्रे, सफेद और काला रंग प्रमुख होंगे। कक्षा 6 से 12 तक छात्राओं के लिए स्कर्ट निर्धारित नहीं की गई है। सभी कक्षाओं के लिए अलग खेल यूनिफॉर्म भी होगी।
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हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में नई ड्रेस
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म का रंग और मूल डिजाइन एक समान होगा। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए निर्धारित नई यूनिफॉर्म को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह यूनिफॉर्म शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू होगी।
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शिक्षा विभाग के अनुसार सामान्य यूनिफॉर्म का उद्देश्य स्कूलों की पहचान को मजबूत करने के साथ विद्यार्थियों में अनुशासन, समानता, समावेशिता और स्कूल से जुड़ाव की भावना विकसित करना है। यूनिफॉर्म को हिमाचल की अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरामदायक, सुरक्षित और उपयोगी बनाया गया है।
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पांच रंगों की होगी यूनिफॉर्म
नई यूनिफॉर्म में हल्का हरा, फॉरेस्ट ग्रीन, चारकोल ग्रे, सफेद और काला रंग प्रमुख होंगे। विभाग ने इन रंगों को स्कूल की संस्थागत पहचान, व्यावहारिकता और हिमाचल की प्राकृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया है।
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बालवाटिका से कक्षा 12 तक अलग-अलग ड्रेस
नई यूनिफॉर्म को विद्यार्थियों की उम्र और कक्षा के अनुसार चार श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें बालवाटिका, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 12 और सभी कक्षाओं के लिए खेल यूनिफॉर्म शामिल है। बालवाटिका के विद्यार्थियों के लिए गर्मियों में हल्के हरे रंग की पोलो टी-शर्ट, चारकोल ग्रे रंग की शॉर्ट्स, फॉरेस्ट ग्रीन पट्टियों वाले सफेद मोजे और काले जूते निर्धारित किए गए हैं। सर्दियों में चारकोल ग्रे पतलून और फॉरेस्ट ग्रीन स्वेटर या ब्लेजर के साथ मौसम के अनुसार अन्य सामान इस्तेमाल किया जा सकेगा।
कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए गर्मियों में हल्की हरी शर्ट, चारकोल ग्रे पतलून या स्कर्ट, फॉरेस्ट ग्रीन टाई, काली बेल्ट, निर्धारित मोजे और काले जूते होंगे। सर्दियों में फॉरेस्ट ग्रीन स्वेटर या ब्लेजर तथा चारकोल ग्रे पतलून निर्धारित की गई है।
कक्षा 6 से 12 की छात्राओं के लिए स्कर्ट नहीं
कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म को अपेक्षाकृत औपचारिक रखा गया है। छात्रों के लिए हल्की हरी शर्ट, चारकोल ग्रे पतलून और फॉरेस्ट ग्रीन टाई निर्धारित की गई है। सर्दियों में फॉरेस्ट ग्रीन ब्लेजर या स्वेटर भी होगा। छात्राओं के लिए हल्की हरी कमीज या शर्ट के साथ फॉरेस्ट ग्रीन सलवार और दुपट्टा अथवा ग्रे पतलून का विकल्प दिया गया है। सर्दियों में फॉरेस्ट ग्रीन ब्लेजर या स्वेटर निर्धारित है। दिशा-निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कक्षा 6 से 12 तक छात्राओं के लिए स्कर्ट निर्धारित नहीं होगी।
सभी कक्षाओं के लिए एक जैसी खेल यूनिफॉर्म
सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए खेल यूनिफॉर्म समान होगी। इसमें सफेद या हल्के हरे रंग की खेल टी-शर्ट, फॉरेस्ट ग्रीन ट्रैक सूट और उपयुक्त खेल जूते शामिल होंगे। इस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं, खेल गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और अन्य खेल संबंधी गतिविधियों में किया जाएगा।
ठंडे क्षेत्रों में अतिरिक्त कपड़े पहन सकेंगे विद्यार्थी
हिमाचल की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ठंडे और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विद्यार्थियों को अतिरिक्त सुरक्षात्मक कपड़े पहनने की अनुमति होगी। हालांकि, ऐसे कपड़ों को निर्धारित रंग योजना और स्कूल यूनिफॉर्म की पहचान के अनुरूप रखने के निर्देश हैं। सर्दियों के लिए फॉरेस्ट ग्रीन स्कूल या ऊनी टोपी, निर्धारित पट्टियों वाला फॉरेस्ट ग्रीन स्कार्फ, फॉरेस्ट ग्रीन दस्ताने और मौसम के अनुसार अन्य सामान का प्रावधान किया गया है।
बालों और आभूषणों को लेकर भी निर्देश
नई व्यवस्था में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत साज-सज्जा को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। यूनिफॉर्म साफ-सुथरी और व्यवस्थित रखने को कहा गया है। छोटी बालों वाली छात्राओं के लिए फॉरेस्ट ग्रीन हेयरबैंड और काली हेयरपिन अथवा फॉरेस्ट ग्रीन रिबन के साथ पोनीटेल का प्रावधान है। लंबी बालों वाली छात्राओं के लिए फॉरेस्ट ग्रीन रिबन के साथ दो चोटियां रखने का उल्लेख किया गया है। कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को निर्धारित फॉरेस्ट ग्रीन रिबन के साथ एक पोनीटेल या चोटी रखने की अनुमति होगी। दिशा-निर्देशों में बड़े आकार के या अत्यधिक आकर्षक झुमके और आभूषण पहनने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, स्कूल प्रशासन से विशेष अनुमति वाले अवसर इसके अपवाद हो सकते हैं।
स्कूल अपनी तरफ से नहीं बदल सकेंगे यूनिफॉर्म
शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्धारित रंग और मूल डिजाइन में अपनी ओर से बड़े बदलाव नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अनावश्यक सजावटी सामान या अतिरिक्त ऐसी वस्तुएं अनिवार्य नहीं की जा सकेंगी, जिनका विभाग की निर्धारित यूनिफॉर्म में प्रावधान नहीं है। साथ ही यूनिफॉर्म को सरल, टिकाऊ, किफायती और आसानी से रखरखाव योग्य रखने पर जोर दिया गया है।
विशेष परिस्थितियों में बदलाव की अनुमति
जलवायु, चिकित्सकीय जरूरत, दिव्यांगता, चोट या अन्य वास्तविक परिस्थितियों में विद्यालय के प्रधानाचार्य उचित बदलाव की अनुमति दे सकते हैं। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यूनिफॉर्म लागू करते समय विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानी, अपमान या भेदभाव का सामना न करना पड़े।
अभिभावकों को पहले दी जाएगी पूरी जानकारी
स्कूलों को विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को यूनिफॉर्म, रंग और कक्षा के अनुसार ड्रेस की जानकारी पर्याप्त समय पहले देने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित यूनिफॉर्म का डिजाइन और दिशा-निर्देश स्कूल में उचित स्थान पर प्रदर्शित करने को भी कहा गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म के रंग, मूल डिजाइन और आवश्यक घटकों में एकरूपता रखी जाएगी। नई निर्धारित यूनिफॉर्म शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू होगी।
नई व्यवस्था में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत साज-सज्जा को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। यूनिफॉर्म साफ-सुथरी और व्यवस्थित रखने को कहा गया है। छोटी बालों वाली छात्राओं के लिए फॉरेस्ट ग्रीन हेयरबैंड और काली हेयरपिन अथवा फॉरेस्ट ग्रीन रिबन के साथ पोनीटेल का प्रावधान है। लंबी बालों वाली छात्राओं के लिए फॉरेस्ट ग्रीन रिबन के साथ दो चोटियां रखने का उल्लेख किया गया है। कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को निर्धारित फॉरेस्ट ग्रीन रिबन के साथ एक पोनीटेल या चोटी रखने की अनुमति होगी। दिशा-निर्देशों में बड़े आकार के या अत्यधिक आकर्षक झुमके और आभूषण पहनने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, स्कूल प्रशासन से विशेष अनुमति वाले अवसर इसके अपवाद हो सकते हैं।
स्कूल अपनी तरफ से नहीं बदल सकेंगे यूनिफॉर्म
शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्धारित रंग और मूल डिजाइन में अपनी ओर से बड़े बदलाव नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अनावश्यक सजावटी सामान या अतिरिक्त ऐसी वस्तुएं अनिवार्य नहीं की जा सकेंगी, जिनका विभाग की निर्धारित यूनिफॉर्म में प्रावधान नहीं है। साथ ही यूनिफॉर्म को सरल, टिकाऊ, किफायती और आसानी से रखरखाव योग्य रखने पर जोर दिया गया है।
विशेष परिस्थितियों में बदलाव की अनुमति
जलवायु, चिकित्सकीय जरूरत, दिव्यांगता, चोट या अन्य वास्तविक परिस्थितियों में विद्यालय के प्रधानाचार्य उचित बदलाव की अनुमति दे सकते हैं। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यूनिफॉर्म लागू करते समय विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानी, अपमान या भेदभाव का सामना न करना पड़े।
अभिभावकों को पहले दी जाएगी पूरी जानकारी
स्कूलों को विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को यूनिफॉर्म, रंग और कक्षा के अनुसार ड्रेस की जानकारी पर्याप्त समय पहले देने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित यूनिफॉर्म का डिजाइन और दिशा-निर्देश स्कूल में उचित स्थान पर प्रदर्शित करने को भी कहा गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म के रंग, मूल डिजाइन और आवश्यक घटकों में एकरूपता रखी जाएगी। नई निर्धारित यूनिफॉर्म शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू होगी।