फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal assembly election 2017 wife income source in nomination

नामांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, बताना पड़ेगा इनकम का ये सोर्स

Mon, 16 Oct 2017 02:08 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 16 Oct 2017 02:08 PM IST
विज्ञापन
himachal assembly election 2017 wife income source in nomination

हिमाचल प्रदेश में नई व्यवस्था के साथ चुनाव कराने की तैयारी में जुटे निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया है। पिछले चुनावों से इतर इस बार नामांकन पत्र जमा करते समय प्रत्याशी को अपनी आय, आय का स्रोत बताने के साथ पत्नी की आय का स्रोत बताना जरूरी होगा।

विज्ञापन


यह वह पेच है, जो कई प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं, आयोग ने पहली बार मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ सोशल मीडिया अकाउंट की भी जानकारी मांगी है। प्रत्याशी को बताना होगा कि सोशल मीडिया के किस प्लेटफार्म पर उसका किस नाम से अकाउंट है।
विज्ञापन


इसके अलावा उसे संयुक्त प्रॉपर्टी, संयुक्त बैंक खाते के अलावा विभिन्न तरह के टैक्स के बकाया की भी जानकारी देनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने बताया कि समय के साथ नामांकन पत्र में बदलाव किए गए हैं। कहा कि अब पत्र के साथ एक अतिरिक्त एफिडेविट देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसमें प्रत्याशी को बताना होगा कि पिछले दस साल के दौरान उसके पास कोई सरकारी घर था या नहीं। अगर था तो उसे बताना होगा कि उसके ऊपर उक्त भवन के बिजली, पानी या टेलीफोन का कोई भी बकाया नहीं है। खास बात यह है कि इस एफिडेविट के साथ प्रत्याशी को संबंधित एजेंसी का नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देना होगा।

देनी होगी अतिरिक्त फोटो, अलग बैंक खाता भी खोलना होगा

himachal assembly election 2017 wife income source in nomination

प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान एफिडेविट पर एक फोटो लगाने के साथ एक फोटो अलग से देना होगा। यह फोटो मतपत्र में प्रत्याशी के सीरियल नंबर, पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा उसका फोटो भी लगा होगा।

इससे एक नाम के कई प्रत्याशी होने की स्थिति में मतदाता अपने प्रत्याशी को फोटो से पहचानकर मत दे सकेगी। यह व्यवस्था हिमाचल चुनावों में पहली बार होगी। नामांकन के एक दिन पहले तक हर हाल में प्रत्याशी को नया बैंक खाता खोलकर उसकी जानकारी नामांकन पत्र में देनी होगी। 

खाली रहा कॉलम तो निरस्त हो जाएगा नामांकन
नामांकन पत्र के किसी भी कॉलम को प्रत्याशी खाली नहीं छोड़ सकेंगे। पूछी गई जानकारी अगर नहीं है तो प्रत्याशी को वहां पर निल लिखना होगा। अन्यथा पत्र को अधूरा माना जाएगा।

वहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रहने की जानकारी, उस पद से बर्खास्त होने, किसी अन्य देश के प्रति झुकाव या 2 या 2 साल से ज्यादा सजा होने की जानकारी देनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed