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हाईकोर्ट: नवविवाहित जोड़े को पुलिस मदद नहीं देने के मामले में एसएचओ हरोली तलब
Tue, 29 Nov 2022 12:00 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 29 Nov 2022 12:00 AM IST
सार
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने पुलिस विभाग को जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई आज निर्धारित की गई है।
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कोर्ट(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नवविवाहित जोड़े को पुलिस सहायता न देने के मामले में एसएचओ हरोली तलब किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने पुलिस विभाग को जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई आज निर्धारित की गई है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अंकुश राणा ने अदालत को बताया कि पुलिस उसके जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण करने में नाकाम है। आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वाले उसकी पत्नी को गैर कानूनी तरीके से अपने साथ ले गए। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने 7 अक्तूबर 2022 को अनमोल से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। 10 अक्तूबर को लड़की वालों की ओर से धमकियां दी गईं।
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उसी दिन याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के साथ पुलिस सहायता के लिए जिलाधीश ऊना के कार्यालय पहुंचा। वहां पर पहले से ही मौजूद लड़की वालों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी पत्नी को जबरदस्ती साथ ले गए। अदालत को बताया गया कि इस घटना की शिकायत पुलिस को की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि पुलिस को उसकी पत्नी को अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए जाएं। याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी की सुरक्षा के लिए भी जरूरी आदेश पारित करने की गुहार लगाई गई है।
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