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हाईकोर्ट ने दिए 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के आदेश

Fri, 10 Jan 2020 08:06 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 10 Jan 2020 08:06 PM IST
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High court orders to increase the salary of 108 and 102 ambulance employees

प्रदेश हाईकोर्ट ने एंबुलेंस 108 और 102 में कार्यरत ड्राइवर और तकनीशियन कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और दूसरी मांगों के बारे में मामला सक्षम लेबर अथॉरिटी को भेज दिया है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने जीवीके मिशन डायरेक्टर को आदेश दिए कि वह इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएं। 

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अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि जब तक सक्षम लेबर अथॉरिटी इन कर्मचारियों का मिनिमम वेज एक्ट के तहत वेतन निर्धारण नहीं करती, तब तक इन कर्मचारियों को 20 जनवरी से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। खंडपीठ ने एंबुलेंस 108 और 102 में कार्यरत ड्राइवर और तकनीशियन कर्मचारियों को आदेश दिए कि वे भविष्य में किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे।
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सक्षम लेबर अथॉरिटी को आदेश दिए कि वह इन कर्मचारियों का मामला छह महीने में निपटाए। अगस्त, 2019 में अखबारों में छपी खबर के अनुसार 108 और 102 एंबुलेंस में कार्यरत ड्राइवर और तकनीशियन कर्मचारियों ने मांगें न मानने पर पांच अगस्त तक सेवाएं बंद करने का अल्टीमेटम दिया था। हाईकोर्ट ने इस खबर पर संज्ञान लिया था।
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गौरतलब है कि एंबुलेंस कर्मचारी हरियाणा राज्य के 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की तरह अधीनस्थ करने, समान काम समान वेतन, एंबुलेंस कर्मचारियों को अस्थाई नौकरी को स्थायी करने, ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति, कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की घटना होने पर परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की मांगें उठा रहे थे। 

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