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आखिर रंग लाया विदेशी महिला का संघर्ष, आया बड़ा फैसला

Wed, 24 Jun 2015 10:25 AM IST
Updated Wed, 24 Jun 2015 10:25 AM IST
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high court issue notice to sp/dc of kangra.

हिमाचल के मैकलोडगंज में पेड़ कटान के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला का संघर्ष रंग लाया है। अदालत ने महिला की शिकायत पर बड़ा फैसला सुनाया है। पेड़ कटान पर प्रतिबंध के बावजूद धर्मशाला के मैकलोडगंज में हुए अवैध पेड़ कटान मामले में हाईकोर्ट ने डीसी कांगड़ा, एसपी, एसपी सीआईडी कांगड़ा, डीएफओ और संबंधित थाना प्रभारी को तलब किया है।

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हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई के दौरान अफसरों को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिए।
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इस मामले में अदालत को सीडी के साथ एक शिकायत पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया है कि अदालती आदेशों के बावजूद इस क्षेत्र में धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। कारण पूछे जाने पर बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले से ही पेड़ काटने की अनुमति ले रखी है। हाईकोर्ट ने पेड़ों को काटने की दी गई सभी स्वीकृतियों पर भी स्थगन आदेश जारी किए हैं।
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विदेशी महिला ने उठाया था मामला

high court issue notice to sp/dc of kangra.

एक माह पहले मैकलोडगंज और धर्मशाला में अवैध तौर पर सैकड़ों पेड़ काटने की शिकायत एक विदेशी महिला ने पुलिस में की थी। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा।

हाईकोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा था जिसमें सरकार ने माना कि क्षेत्र में पेड़ काटे गए हैं। इसके बाद मैकलोडगंज थाने में करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। महिला ने पेड़ कटान मामले में कई रसूखदार लोगों के संलिप्त होने का आरोप भी लगाया। मामले की आगामी सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की गई है।

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