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डीओ नोट पर तबादला, कांग्रेस नेता को लगा झटका
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी
Updated Sun, 14 Dec 2014 02:11 PM IST
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कांग्रेस नेता के डीओ नोट पर प्रवक्ता के तबादला आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। नियमों के विपरीत उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए तबादला आदेश के खिलाफ प्रवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने डीओ नोट के आधार पर तबादला करने के आदेश को रद्द किया है।
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उच्च शिक्षा विभाग ने कांग्रेस नेता के डीओ नोट पर सराज विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाची में तैनात भूगोल विषय के प्रवक्ता का तबादला मिड सेंशन में सिरमौर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोरग के लिए किया।
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उच्च शिक्षा निदेशक कार्यालय की ओर से 17 नवंबर 2014 को तबादला आदेश जारी किए गए। विभाग के तबादला आदेश 25 नवंबर को स्कूल पहुंचे। इसी दिन प्रवक्ता डा. आरआर ठाकुर को रिलीव किया गया।
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कांग्रेस नेता ने 31 अक्तूबर 2014 को डीओ नोट संख्या 182330 को जनता की रूचि पर प्रवक्ता का तबादला करने के लिए शिक्षा विभाग को भेजा।
प्रवक्ता डॉ. आरआर ठाकुर का जिस स्कूल में तबादला किया गया वहां भूगोल विषय पढ़ने वाला एक भी छात्र नहीं है। साथ ही सरकार के आदेशों के मुताबिक मिड सेशन में शिक्षकों का तबादला नहीं किया जा सकता है।
प्रवक्ता ने अधिवक्ता विकास राठौर के माध्यम से तबादला आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक दिसंबर 2014 को याचिका दायर की।
इस पर उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता को सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा था। हाईकोर्ट में दिए जवाब में डीओ नोट के आधार पर तबादला करने का हवाला दिया गया।
जिस पर हाईकोर्ट ने प्रवक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तबादला आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रवक्ता ने 11 दिसंबर को स्कूल में दोबारा ज्वाइन कर लिया है।