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बीबीएन क्षेत्र की ट्रांसपोर्ट यूनियनों से जुड़े मामले की सुनवाई टली
Wed, 09 Dec 2020 10:10 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 09 Dec 2020 10:10 PM IST
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हाईकोर्ट हिमाचल
- फोटो : अमर उजाला
हाईकोर्ट में बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों और ट्रांसपोर्ट यूनियनों से जुड़े मामले पर सुनवाई 21 दिसंबर के लिए टल गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के पिछले आदेशों की अनुपालना में पुलिस और जिला प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही की और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वांछित कदम उठाए है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि कोई भी निजी ट्रक ऑपरेटर यूनियनें बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशनबीबीएन में यातायात गतिविधियों में कोई बाधा उत्पन्न न करे।
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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसोसिएशन को अपने उत्पाद व कच्चा माल राज्य के भीतर या बाहर ले जाने को यातायात के इंतजाम खुद करने की स्वतंत्रता होगी। कोई उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगा। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुंडा टैक्स व स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों की ओर से ब्लैकमेलिंग कर अवैध वसूली न रोक पाने के लिए सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि या तो सरकार अदालत के आदेशों पर अमल नहीं करना चाहती या बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
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