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कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर इस दिन होगा फैसला, ट्रिब्यूनल की सुनवाई पर टिकी नजरें

Tue, 10 Oct 2017 10:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 10 Oct 2017 10:55 AM IST
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hearing of computer teacher recruitment in Tribunal

प्रदेश के स्कूलों में नियुक्त करीब 1500 कंप्यूटर शिक्षकों सहित कई अन्य युवाओं की नजरें प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की सुनवाई पर टिकी हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के भविष्य को लेकर मंगलवार को राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में अहम सुनवाई होगी। 

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ट्रिब्यूनल ने उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 1191 पदों पर की जा रही कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाई है। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन वीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम सिंह की खंडपीठ ने बीते माह भर्ती पर रोक लगाते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। मंगलवार को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी।
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कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की रोक के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट भी गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार को झटका देते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर प्रदेश के स्कूलों में नियुक्त करीब 1500 कंप्यूटर शिक्षकों सहित कई अन्य युवाओं की नजरें टिकी हैं। 
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सरकार ने सरकारी स्कूलों में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त 1468 कंप्यूटर शिक्षकों को विभाग में समायोजित करने के लिए इंटरव्यू से भर्ती करने का फार्मूला तैयार किया था। बीते माह मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव बनाने से इंकार कर दिया था।

11 सितंबर को शुरू हुई थी भर्ती

hearing of computer teacher recruitment in Tribunal

मंत्रिमंडल बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक को बुलाया गया था। निदेशक ने प्रस्ताव तैयार करने की हामी भरी थी। निदेशालय की ओर से तैयार किए प्रस्ताव के तहत इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। 

पीजीटी आईपी के 1191 पदों के लिए 11 सितंबर से उच्च शिक्षा निदेशालय में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। बीते पांच दिनों के दौरान विभिन्न जिलों के 1757 लोगों ने इन पदों के लिए पंजीकरण कराया। 14 सितंबर से इन पदों के लिए इंटरव्यू शुरू हुए। 

दो दिन में 500 से अधिक आवेदकों के इंटरव्यू भी हुए। इसी बीच ट्रिब्यूनल ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उधर, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करने वाले प्रार्थी रविंद्र कुमार ने कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की गुहार लगाई है। 

याचिका में प्रार्थी ने कहा है कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नियमों को दरकिनार कर की जा रही है। शिक्षकों की भर्ती में केवल साक्षात्कार को ही आधार बनाया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने स्वयं साक्षात्कार व्यवस्था खत्म कर दी है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 वर्ष का बतौर अनुभव होना अनिवार्य बनाया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है।

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