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हाईकोर्ट ने दिए आदेश, ठियोग-हाटकोटी सड़क से हटेंगे अवैध कब्जे
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Sun, 11 Dec 2016 12:02 AM IST
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प्रदेश हाईकोर्ट ने ठियोग-हाटकोटी-रोहडू नेशनल हाईवे के विस्तारीकरण से जुड़ी भूमि के तमाम अवैध कब्जों को हटाने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने एसपी शिमला को आदेश दिए कि वह सड़क कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें और कोर्ट के आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट पेश करें।
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कोर्ट ने ठेकेदार को भी आदेश दिए हैं कि वह ठेके की शर्तों को अक्षरश: पूरा करें। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए कि वह सड़क के विस्तारीकरण में आने वाली भूमि और इमारतों को अपने कब्जे में ले।
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कोर्ट ने उन प्रभावित लोगों अथवा मालिकों को मुआवजा प्रदान करने के आदेश भी दिए, जो उक्त भूमि अथवा इमारत के कानूनन कब्जाधारी हों। गौरतलब है कि पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने वर्ष 2014 में याचिका दायर कर सड़क के कार्य को शीघ्र पूरा करने बाबत सरकार और ठेकेदार को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई थी।
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इस याचिका पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और समय समय पर सरकार और ठेकेदार को जरूरी आदेश दिए। इस दौरान सड़क के कार्य की निगरानी के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। कोर्ट ने इस कमेटी को भी चार सप्ताह के भीतर अपनी स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। मामले पर सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित की गई है।