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व्यापारियों को राहत, जीएसटी मासिक रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी
Fri, 12 Apr 2019 12:12 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पालमपुर (कांगड़ा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पालमपुर (कांगड़ा)
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 12 Apr 2019 12:12 PM IST
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जीएसटी मासिक रिटर्न भरने वाले व्यापारी या अन्य अब अपना जीएसटी आर-1 का मासिक रिटर्न 13 अप्रैल तक भर सकते हैं। पहले रिटर्न भरने की तरीख 11 अप्रैल रखी गई थी। इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जीएसटी कानून लागू होने के बाद मार्च 2018 तक जिस भी व्यापारिक संस्थान या अन्य संस्थान से कोई गलती हुई है, तो वह अप्रैल में भरने वाले जीएसटी आर-वन रिटर्न में शुद्धिकरण कर सकता है।
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समय सीमा के बाद यह मान्य नहीं होगा। इस स्थिति के चलते सभी व्यावसायिक संस्थानों जिनकी मासिक बिक्रीकर विवरणी फाइल होती है। उसे लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति भी थी। इसका कारण जीएसटी पोर्टल में कुछ त्रुटियां भी हैं। इसलिए रिटर्न भरने की तिथि को 11 की बजाय 13 अप्रैल कर दिया गया है। वहीं बिक्रीकर धारकों ने इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाने की मांग की है।
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व्यापारियों का कहना है कि जब भी विभाग की ओर से अंतिम तिथि को आगे किया जाता है, पोर्टल में वही पुरानी तिथि चली रहती है। इससे उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। पालमपुर के आबकारी एवं कराधान अधिकारी अमरनाथ शर्मा ने बताया कि मासिक जीएसटी आर-1 भरने की तिथि 11 से बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी गई है।
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