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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Former Vigilance Inspector convicted for taking bribe of Rs 15,000

विजिलेंस का पूर्व इंस्पेक्टर 15 हजार रुपये घूस लेने के मामले में दोषी करार

Sat, 14 Dec 2019 11:55 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 14 Dec 2019 11:55 AM IST
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Former Vigilance Inspector convicted for taking bribe of Rs 15,000
प्रतीकात्मक तस्वीर

शिमला की विशेष अदालत ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पूर्व जांच अधिकारी को एक मामले में 15 हजार रुपये की घूस लेने का दोषी माना है।  मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी अफसर को दोषी मानते हुए 17 दिसंबर को सजा मुकर्रर करने की तिथि तय की है। जानकारी के अनुसार साल 2011 में विजिलेंस ब्यूरो के शिमला थाने में उस समय के नाहन के जांच अधिकारी रहे इंस्पेक्टर माल दत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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आरोप था कि उसने एक आरोपी से विजिलेंस में दर्ज शिकायत बंद करने के लिए 15 हजार रुपये की घूस मांगी और बाद में अपने बैंक खाते की जानकारी आरोपी को देकर उससे यह रकम भी जमा कराई। जांच और अभियोजन मंजूरी मिलने के बाद विजिलेंस ने 20 मई, 2015 को आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ शिमला की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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चार साल से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के दौरान विजिलेंस की ओर से जिला न्यायवादी संदीप अत्री ने पक्ष रखा। एडीजी विजिलेंस अनुराग गर्ग ने बताया कि विशेष जज सुशील कुकरेजा ने इंस्पेक्टर माल दत्त को घूस लेने का आरोपी करार दिया। मामले में अब अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी जिसमें दोषी इंस्पेक्टर की सजा निर्धारित होगी।

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