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हिमाचल में प्रवेश करते ही कटेगी बाहरी बसों की एंट्री फीस

Fri, 19 Apr 2019 01:01 PM IST
अरविन्द ठाकुर विपिन चौधरी, अमर उजाला, धर्मशाला
विपिन चौधरी, अमर उजाला, धर्मशाला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 19 Apr 2019 01:01 PM IST
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Entry fee of other states buses in himachal pradesh
सांकेतिक तस्वीर

प्रदेश में बाहरी राज्यों की लग्जरी और डीलक्स बसों सहित अन्य टैक्सियों के प्रवेश करते ही एंट्री फीस कट जाएगी। बाहरी राज्यों से आने वाले इन वाहनों की प्रदेश की सीमाओं पर स्थापित बैरियरों पर एक दिन की फीस एडवांस में ही वसूली जाएगी। इसके बाद अगर कोई वाहन चालक बिना पंजीकरण फीस के पकड़ा गया तो उससे परिवहन विभाग पांच गुना तक जुर्माना वसूल सकता है।

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जानकारी के अनुसार पर्यटन सीजन को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था की है। इसके चलते प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने वाली बाहरी राज्यों की गाड़ियों से सीटों की क्षमता के अनुरूप 24 घंटे के हिसाब से फीस बैरियरों पर ही वसूली जाएगी।
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इसके अलावा वाहन मालिक ऑनलाइन भी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर यह फीस जमा करवा सकते हैं। विभाग के अनुसार हिमाचल में प्रवेश पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से सीट की क्षमता के अनुसार अलग-अलग फीस वसूली जाएगी। वाहनों मालिकों को यह फीस प्रदेश की सीमाओं पर स्थापित मैहतपुर, स्वारघाट, गगरेट, कंडवाल, डमटाल और तनुहट्टी आदि बैरियरों पर चुकानी होगी।

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किस वाहन के लिए कितनी फीस

विभाग के अनुसार 13 से 32 सीटर साधारण बसों से 1500, 32 से अधिक सीटों वाले वाहनों से 2500 रुपये वसूले जाएंगे। डीलक्स बसों में 13 से 32 सीटर बसों से 2500, जबकि 32 से अधिक सीटों वाली बस से 3500 रुपये वसूले जाएंगे।

वहीं एसी लग्जरी बसों वोल्वो और मर्सिडीज आदि से 5000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से वसूले जाएंगे। इसके अलावा छह सीटों तक 200, आठ सीटों तक 300 और 12 सीटों तक की क्षमता वाले वाहनों से 500 रुपये एंट्री फीस ली जाएगी।

हिमाचल में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहन चालकों से ऑनलाइन और बैरियरों पर विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से एंट्री फीस वसूली जाएगी। अगर कोई वाहन मालिक बैरियर या ऑनलाइन फीस जमा नहीं करवाता है तो उससे फीस से पांच गुना अधिक तक जुर्माना वसूला जाएगा। - संजय कुमार धीमान, आरटीओ, कांगड़ा

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