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हाईकोर्ट के आदेश से हुए तबादले में चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी नहीं

Sat, 06 Apr 2019 11:00 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 06 Apr 2019 11:00 PM IST
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Election Commission's approval is not necessary in the transfer from the order of the High Court
फाइल फोटो
हिमाचल हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों के तबादले पर महत्वपूर्ण आदेश देते कहा कि कोर्ट के निर्देशों से हुए तबादले में चुनाव आयोग की इजाजत लेना जरूरी नहीं है।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर की प्रधानाचार्य राकेश कुमारी की याचिका का निपटारा करते यह व्यवस्था दी।
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Election Commission's approval is not necessary in the transfer from the order of the High Court
सांकेतिक तस्वीर

मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने प्रार्थी की याचिका पर शिक्षा विभाग को आदेश दिए थे कि वह प्रार्थी को बिलासपुर के नजदीक किसी स्कूल में स्थानांतरित करे। इसके बाद प्रार्थी ने 25 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि उसे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हवां जिला बिलासपुर में स्थानांतरित किया जा सकता है।

वहां के प्रधानाचार्य अपनी इच्छा से तलवाड़ा में सेवाएं देने पर राजी हो गए हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि प्रार्थी की आपसी सहमति से तबादला आग्रह मंजूर कर लिया गया है, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण तबादला आदेश जारी करने से पहले चुनाव आयोग की मंजूरी लेना बाकी है।

कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर जरूरी आदेश जारी करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तबादला कोर्ट के आदेश के तहत होना है, ऐसे में चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी नहीं है।

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