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हिमाचल उपचुनाव: चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, यहां जानें पूरा शेड्यूल

Fri, 01 Oct 2021 05:53 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 01 Oct 2021 05:53 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में चार सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सभी सीटों पर 30 अक्तूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना के लिए दो नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। 

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Election Commission issued notification for byelections in himachal pradesh , know full schedule here
हिमाचल उपचुनाव(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा (लोस) सीट के अलावा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा (विस) क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन अभी श्राद्ध चल रहे हैं, ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी नामांकन भरने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि अभी भाजपा-कांग्रेस और अन्य दलों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए हैं। 6 अक्तूबर तक श्राद्ध चलेंगे और 7 अक्तूबर से नवरात्र शुरू होंगे। नवरात्र शुरू होते ही प्रत्याशी नामांकन भरना शुरू कर देंगे। 8 अक्तूबर तक नामांकन दाखिल होंगे और 11 को नामांकन छंटनी और 13 तक नाम वापसी हो सकेगी। 28 अक्तूबर की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी सीटों पर 30 अक्तूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना और परिणाम 2 नवंबर होगी। चुनाव आयोग ने पार्टियों से लेकर आम लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 

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पार्टियों को दो टूक, कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से करें पालन
चुनाव आयोग ने पहले ही उपचुनाव में कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने को कहा है।  प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक में यह बात कही। ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान सीईओ ने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) की प्रतियां मुहैया कराईं। साथ ही सभी से संहिता का पूरी तरह पालन करने और शांतिपूर्ण तरीके से चुनावों को पूरा कराने में सहयोग के लिए कहा। सीईओ ने बताया कि आयोग का कोविड प्रोटोकाल को लेकर सख्त रुख है।

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किसी भी स्तर पर प्रोटोकाल का उल्लंघन होने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में पार्टियों को जानकारी दे दी गई है। बता दें, इस बार चुनावों में विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम 30.80 लाख रुपये और लोकसभा चुनाव के लिए 77 लाख रुपये की अधिकतम खर्च की सीमा रखी गई है। इस राशि को सिक्योरिटी डिपॉजिट, जनसभा, पोस्टर, बैनर, वाहनों और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार के लिए खर्च कर सकेंगे। इस खर्च को निर्धारित प्रोफार्मा में रिकॉर्ड कर आयोग को उपलब्ध कराना होगा। खर्च के लिए एक बैंक खाता खोलना होगा और उसी से ही व्यय किया जा सकेगा। 

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