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Shimla News: नए नियमों में बिकेगा अब खाद्य तेल, पैकिंग में आएगी एकरूपता

Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
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Edible oil to be sold under new rules; packaging to be standardized.
केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के नए नियमों के अनुसार पांच सितंबर से शुरू होगी आपूर्ति
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उत्पाद के वजन में कंपनियों को रखनी होगी एकरूपता
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। बाजार में बिकने वाले खाद्य तेल की पैकिंग में पांच सितंबर से एकरूपता आएगी। इससे ग्राहक तेल की मात्रा और कीमत को लेकर भ्रमित या गुमराह नहीं होंगे।
केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से बनाए नए नियम पांच सितंबर से लागू होंगे। इसके बाद खाद्य तेल की नई पैकिंग कंपनियों को नए नियमों के अनुरूप ही करनी होगी। नए नियमों के तहत खाद्य तेल की पैकिंग 500 मिलीलीटर, एक लीटर, दो, तीन, चार, पांच, 15 और 20 लीटर के पैक में ही की जा सकेगी। नियमों के तहत यदि पैकेट पर मात्रा लीटर या मिलीलीटर में लिखी है तो उसे किलोग्राम या ग्राम में भी स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। हालांकि 200 मिलीलीटर/ग्राम से कम मात्रा वाले खाद्य तेल के पैकेट को इस नियम से बाहर रखा है। नए पैकिंग नियम लागू करने से पहले सरकार ने पांच जून को जारी अधिसूचना में पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए तीन माह की मोहलत दी थी। इसकी अवधि चार सितंबर को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद कंपनियों को नए नियमों के अनुसार ही खाद्य तेल की पैकिंग कर उसे बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। राजधानी शिमला में भी सितंबर से नई पैकिंग में अलग-अलग ब्रांड का तेल पहुंचना और बिकना शुरू हो जाएगा। नए नियम सभी खाद्य तेल उत्पादक कंपनियों को सख्ती से लागू करने होंगे।
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अनाज मंडी कारोबारी संघ के अध्यक्ष दीपक श्रीधर और कारोबारी सुमित सूद ने कहा कि सितंबर में खाद्य तेल की पैकिंग नए नियमों के अनुसार ही बाजार में आएगी। नई व्यवस्था से तेल की मात्रा में एकरूपता आएगी और ग्राहक अलग-अलग ब्रांड के तेल की कीमत और मात्रा की आसानी से तुलना कर सकेंगे। नया स्टॉक नए नियमों के अनुसार ही आएगा।
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अब ग्राहक नहीं होंगे गुमराह
नई व्यवस्था और नियमों से ग्राहक तेल की मात्रा और कीमत को लेकर गुमराह नहीं होंगे। तेल कंपनियां पहले की तरह 910 या 950 मिलीलीटर में तेल पैक कर नहीं बेच पाएंगी। उन्हें तय मात्रा के अनुसार ही पैकिंग करनी होगी। इससे ग्राहक समान मात्रा वाले अलग-अलग ब्रांड के उत्पादों की कीमत की तुलना कर खरीदारी का फैसला ले सकेंगे। इससे मात्रा और कीमत को लेकर पारदर्शिता आएगी। नए तय किए गए मानकों के अलावा किसी अन्य मात्रा में खाद्य तेल की पैकिंग कर बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये या इससे अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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