मुख्यमंत्री वीरभद्र से ईडी की पूछताछ आज, मगर दिल्ली नहीं जाएंगे सीएम
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को वीरवार को नई दिल्ली में तय प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में दस्तावेज पेश करने खुद नहीं जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि उनकी ओर से ईडी को भेजे जवाब में इसकी वजह धार्मिक समारोह में व्यस्तता और निजी कार्यक्रम में व्यस्त होना बताया गया है।
सीएम वीरभद्र सिंह ने बैसाखी की पूर्व संध्या केअवसर पर बुधवार को सराहन के भीमाकाली मंदिर में अपनी इष्टदेवी के समक्ष माथा टेका और पूजा-अर्चना की, जबकि इससे पहले उनका बुधवार को ही नई दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। उन्हें वीरवार को ईडी की पूछताछ में शामिल होना था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सीएम को समन जारी किया है। मुख्यमंत्री का 14 अप्रैल को चंबा का भी दौरा प्रस्तावित है।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम वीरभद्र सिंह ने बुधवार को सवेरे ही नई दिल्ली जाना था। बुधवार सवेरे ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कार्यक्रम अचानक बदल गया।
सुबह सीएम राज्य सचिवालय में थे। इसके बाद शिमला में कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे भीमाकाली मंदिर सराहन चले गए। वहां पूजा-अर्चना के बाद वे दोबारा शिमला लौट आए।
13 अप्रैल को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सुबह अपने शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के शोघी क्षेत्र में जाएंगे। उनके शाम पांच बजे तक शिमला ग्रामीण में कई कार्यक्रम हैं।
ईडी बुलाएगा तो जाने में गुरेज नहीं, भाजपा को दी नसीहत
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि ईडी अगर बुलाएगा तो मुझे जाने में कोई गुरेज नहीं है। इससे पहले सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया को ईडी जांच का बुखार चढ़ा है।
पहले भी जांच एजेंसियों का सहयोग किया है, आगे भी करूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा की भाजपा अपने जहन से यह गलतफहमी निकाल दे कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को चुनावी मुद्दा बनाएंगे तो मैं डर जाऊंगा।
बीमा एजेंट चौहान के खिलाफ आरोपों पर 24 को बहस
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़े पांच करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी एलआईसी एजेंट के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई के लिण् अदालत ने 24 अप्रैल की तारीख तय की है। वीरभद्र सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर भी इसी दिन सुनवाई होनी है।
पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज वीरेंद्र कुमार गोयल ने एलआईसी एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई 24 अप्रैल के लिए तय की है। प्रवर्तन निदेशालय ने एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को चंडीगढ़ से 8 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने आनंद चौहान की जमानत याचिका 10 अप्रैल 2017 को खारिज कर दी थी।