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Himachal: आज से टैक्सी, एचआरटीसी और निजी बसों में डस्टबिन जरूरी, नहीं तो लगेगा इतने हजार जुर्माना

Tue, 29 Apr 2025 11:11 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 29 Apr 2025 11:11 AM IST
सार

प्रदेश सरकार ने आज यानि 29 अप्रैल से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में 'कार बिन' यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है।

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Dustbins are mandatory in cars in Himachal from today, otherwise you will be fined so many thousand rupees
कार में डस्टबिन जरूरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज,  29 अप्रैल से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में 'कार बिन' यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके।

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आरटीओ और एमवीआई अब केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे, जिनमें कार बिन लगाए गए हों। वाहन में कार बिन न लगाने पर 10 हजार और जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर 1500 रुपये जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान पूरे राज्य में लागू होंगे। 

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