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Shimla News: जिला परिषद वार्डाें का नए सिरे से होगा परिसीमन, पुरानी अधिसूचनाएं रद्द
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उपायुक्त ने मंगलवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दिए निर्देश, पिछली तीन अधिसूचनाएं की गई हैं रद्द
चौपाल के तीन वार्डाें के परिसीमन की अधिसूचनाएं भी रद्द
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला परिषद वार्डाें का अब नए सिरे से परिसीमन (डिलिमिटेशन) किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने वार्डाें के परिसीमन से जुड़ी सभी पुरानी अधिसूचनाएं रद्द कर दी हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं।
अधिसूचना के अनुसार उच्च न्यायालय में विचाराधीन देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश और अन्य मामले में आए फैसले के अनुरूप जिला शिमला के वार्डों के परिसीमन से संबंधित पहले की सभी अधिसूचनाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। जिला प्रशासन ने 17 और 31 मई 2025 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के 25 अगस्त 2025 को पारित आदेश के तहत विकास खंड चौपाल के तीन जिला परिषद वार्डों की 16 सितंबर 2025 को जारी अंतिम अधिसूचना को भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया है। जिला प्रशासन के अनुसार न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) अधिनियम के असंशोधित नियम 9 (2) में वर्णित प्रावधान के अनुसार अब जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का कार्य नए सिरे से किए जाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
अप्रैल और मई तक टल सकते हैं चुनाव
जिले में परिसीमन से जड़ी प्रक्रिया दोबारा नए सिरे से शुरू होने से अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अप्रैल और मई तक टल सकते हैं। जनवरी में पंचायती राज संस्थाओं का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि, अब वार्डाें का परिसीमन करने के बाद ही चुनाव किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में दो से तीन महीने लग सकते हैं। चुनाव कब करवाए जाएंगे, इस पर आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लोग पिछले दो महीने से इन चुनावों की घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं।
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चौपाल के तीन वार्डाें के परिसीमन की अधिसूचनाएं भी रद्द
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला परिषद वार्डाें का अब नए सिरे से परिसीमन (डिलिमिटेशन) किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने वार्डाें के परिसीमन से जुड़ी सभी पुरानी अधिसूचनाएं रद्द कर दी हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं।
अधिसूचना के अनुसार उच्च न्यायालय में विचाराधीन देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश और अन्य मामले में आए फैसले के अनुरूप जिला शिमला के वार्डों के परिसीमन से संबंधित पहले की सभी अधिसूचनाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। जिला प्रशासन ने 17 और 31 मई 2025 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के 25 अगस्त 2025 को पारित आदेश के तहत विकास खंड चौपाल के तीन जिला परिषद वार्डों की 16 सितंबर 2025 को जारी अंतिम अधिसूचना को भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया है। जिला प्रशासन के अनुसार न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) अधिनियम के असंशोधित नियम 9 (2) में वर्णित प्रावधान के अनुसार अब जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का कार्य नए सिरे से किए जाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
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अप्रैल और मई तक टल सकते हैं चुनाव
जिले में परिसीमन से जड़ी प्रक्रिया दोबारा नए सिरे से शुरू होने से अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अप्रैल और मई तक टल सकते हैं। जनवरी में पंचायती राज संस्थाओं का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि, अब वार्डाें का परिसीमन करने के बाद ही चुनाव किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में दो से तीन महीने लग सकते हैं। चुनाव कब करवाए जाएंगे, इस पर आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लोग पिछले दो महीने से इन चुनावों की घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं।
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