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चेकिंग के नाम पर पुलिस नहीं कर सकेगी मनमानी, डीजीपी ने जारी किए आदेश
Mon, 22 Jul 2019 01:07 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 22 Jul 2019 01:07 PM IST
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पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी
- फोटो : फाइल फोटो
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ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए सख्ती कर रही पुलिस के लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। चेकिंग के नाम पर मनमानी रोकने के लिए आदेश में कहा गया है कि अगर कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता दिखता है तो ही उसके वाहन को रोककर लाइसेंस और वाहन के दस्तावेजों की चेकिंग की जाए।
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अगर वाहन चालक नियमों के अंदर रहकर वाहन को चला रहा हो तो उसे परेशान न किया जाए। कहा गया है कि इन आदेशों का शत-प्रतिशत पालन कराया जाए। दरअसल, पिछले कुछ समय से पुलिस लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है।
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इसी कार्रवाई के दौरान आला अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय तक चेकिंग के नाम पर लोगों से पुलिस कर्मियों की बदसलूकी की शिकायतें पहुंच रही थीं। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए डीजीपी ने शनिवार को सख्त आदेश जारी किए हैं।
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आदेश में कहा गया है कि तेजरफ्तार, रैश ड्राइव, सीट बेल्ट, हेलमेट, बाइक पर तीन सवारी, और वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल जैसे ट्रैफिक नियमों के खुले उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस रखी जानी चाहिए। किसी भी वाहन चालक का परीक्षण तभी किया जाए जब वह नियमों का उल्लंघन करता दिखे। कहा गया है कि चेकिंग के नाम पर वाहन चालकों को कतई परेशान न किया जाए।