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वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा शुरू
Wed, 03 Apr 2019 10:26 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 03 Apr 2019 10:26 PM IST
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फाइल फोटो
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हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को सीबीआई की गवाही शुरू हो गई। एजेंसी ने बुधवार को वीरभद्र सिंह के रामपुर स्थित पुश्तैनी महल पर छापेमारी टीम में शामिल रहे अधिकारी का बयान दर्ज कराया है।
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मामले की सुनवाई 4 व 5 अप्रैल को भी जारी रहेगी। मामला 10 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है। पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज के समक्ष सीबीआई के अधिवक्ता ने वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी के मौके पर 2017 में उनके महल पद्म पैलेस पर छापेमारी करने गई टीम में शामिल रहे तरुण शर्मा का बयान दर्ज कराया।
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निचली अदालत ने आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने के मामले में वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी समेत नौ आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में दिसंबर 2018 और फरवरी 2019 में आरोप तय किए थे।
सीबीआई का आरोप है कि वीरभद्र सिंह 28 मई, 2009 से 18 जनवरी, 2011 और 19 जनवरी, 2011 से 26 जून, 2012 के दौरान केंद्र सरकार में बतौर मंत्री रहते हुए 10 करोड़ रुपये की संपत्ति कथित तौर पर आय से 192 फीसदी अधिक अर्जित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पांच नवंबर 2016 को वीरभद्र सिंह की याचिका हिमाचल प्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दी थी।
सीबीआई का आरोप है कि वीरभद्र सिंह 28 मई, 2009 से 18 जनवरी, 2011 और 19 जनवरी, 2011 से 26 जून, 2012 के दौरान केंद्र सरकार में बतौर मंत्री रहते हुए 10 करोड़ रुपये की संपत्ति कथित तौर पर आय से 192 फीसदी अधिक अर्जित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पांच नवंबर 2016 को वीरभद्र सिंह की याचिका हिमाचल प्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दी थी।