हिमाचल में इतने दिनों के भीतर होगा फसल बीमा का लंबित भुगतान
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनियों को 30 दिनों के भीतर लंबित भुगतान करना होगा। राजधानी शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 152वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची ने यह आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि बैंकों और संबंधित विभागों को भी इस बाबत सामंजस्य बनाना होगा। बैंक , इंश्योरेंस कंपनी और संबंधित विभाग की लेटलतीफी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि अगर किसी बैंक शाखा में डाटा अपलोड करने की समस्या है तो बैंक के मुख्यालय में जाकर इसे पूरा करना चाहिए। खाची ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले 73 हजार खाते जीरो बैलेंस होने पर चिंता जताते हुए ग्राहकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने की अपील की।
इस मामले पर जताई नाराजगी
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 853 लंबित मामलों को जल्द निपटाने को कहा। बैठक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य पालक अधिकारी यूको बैंक एके गोयल, महाप्रबंधक रिजर्व बैंक आफ इंडिया केसी आनंद, महाप्रबंधक नाबार्ड रविंद्र सिंह, उप सचिव डीएफएस भारत सरकार एसआर मेहर और उप महाप्रबंधक यूको बैंक जेएन कश्यप सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में नहीं आने वाले अफसरों को चेताया
बैंकर्स समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के अफसरों के शामिल नहीं होने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चिंता जताई। उन्होंने बैंकर्स समिति को सभी ऐसे अफसरों को पत्र जारी करते हुए बैठक में न आने के कारण पूछने को कहा।
23,840 करोड़ के नए ऋण वितरण का रखा लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंकों को 23,840 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य दिया गया। बताया गया कि साल 2018-19 में बैंकों द्वारा 23,549 करोड़ के ऋण का लक्ष्य रखा गया था। बैंकों ने इस अवधि में 21,498 करोड़ का ऋण वितरित किया। राज्य में ऋण जमा अनुपात 45.41 फीसदी है।