पिटाई से तंग पत्नी ने कमरे में बंद कर दिया शराबी पति
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प्रदेश के ऊना जिले के चिंतपूर्णी में एक महिला जब अपने शराबी पति की पिटाई से तंग आ गई तो उसने पति को कमरे में ही बंद कर दिया। यह मामला मंगलवार देर रात का बताया जा रहा है, जब काफी देर तक कमरे में बंद रहने पर उक्त शराबी व्यक्ति ने खूब हुड़दंग मचाया। यह घटना चिंतपूर्णी अस्पताल के नजदीक की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक चिंतपूर्णी अस्पताल के नजदीक देर रात तक एक शराबी ने नशे में धुत होकर खूब हुड़दंग मचाया।
जिससे समीप अस्पताल में दाखिल मरीजों तथा उनके तीमारदारों सहित अस्पताल प्रबंधन को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हुड़दंग मचाने वाला शराबी कमरे में बंद होकर एक खिड़की से गालियां बककर खूब हो हल्ला कर रहा था। बड़ी देर तक जब शराबी ने हुड़दंग मचाना बंद नहीं किया तो अस्पताल में तैनात चिकित्सकों ने थाना चिंतपूर्णी को मामले की जानकारी दी।
पत्नी ने कमरे में की धुनाई
मामले की पुष्टि डॉक्टर आशीष राणा ने की है। हुआ यूं कि मंगलवार रात को एक व्यक्ति ने शराब पीकर अपनी पत्नी की पिटाई कर डाली और उसे ईंट दे मारी। पति की रोज-रोज की इन हरकतों से तंग आकर पत्नी ने शराबी पति को कमरे में ले जाकर पहले उसकी अच्छी खासी मरम्मत की और फिर उसे कमरे में बंद कर बाहर से ताला जड़ दिया और खुद कहीं चली गई।
देर रात कमरे का ताला न खुलने पर रात ग्यारह बजे तक कमरे की खिड़की से अपनी पत्नी को गालियां बकता रहा और दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता रहा। देर रात डाक्टर आशीष ने घटना की जानकारी चिंतपूर्णी पुलिस को दी। थाना चिंतपूर्णी के हेड कांस्टेबल विजय कुमार ने बताया कि जब पुलिस को उक्त घटना की जानकारी मिली तो घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही उक्त मामला शांत हो चुका था।
मारपीट की आरोपी दोषी करार, दो साल का कारावास
नालागढ़ (सोलन)। न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ दिव्य ज्योति पटियाल ने बुधवार को मारपीट के मामले में आरोपी पिंकी देवी पत्नि बलदेव सिंह गांव डाडी भोला को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत दो साल की सजा व पांच सौ रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने की सुरत में दोषी को पंद्रह दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी अनुज वर्मा ने बताया कि मुकद्दमा 31/6 को विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी पिंकी को दोषी करार दिया। दोषी ने 11 फरबरी 2006 को अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मदन लाल व उसके परिवार वालों से मारपीट की जिसमें सात लोगों को साधारण व गंभीर चोटें आई थी।
दस मुकद्दमें के अन्य 14 दोषीगनों को 27 जनवरी 2014 को दो साल की सजा सुनाई गई थी। जिला न्यायवादी अनुज वर्मा ने बताया कि दोषी पिंकी देवी अभियोग के तहत हाजिर न होने पर भगौडा घोषित किया गया था। आरोपी पिंकी कुछ माह पहले पकड़ कर उसके खिलाफ अभियोग चालाया गया जिसमें आरोपी पिंकी को विभिन्न धाराओं के तहत दो साल की सजा व पांच सौ रूपये जुर्माना लगाया गया।