मारपीट मामला: जमानत पर रिहा हुआ तहसीलदार, सरकार ने किया निलंबित
देहरा के कोठी पाइसा में परिवहन निगम के चालक के साथ मारपीट और गाली गलौज करने के आरोपी तहसीलदार को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के जुर्म में आरोपी पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी देहरा लालमन शर्मा ने बताया कि कोठी पाईसा में परिवहन निगम के चालक राजिंदर सिंह के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी तहसीलदार अजय पराशर व उसके भाई के साथ उसकी मां को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। उन्होंने बताया कि मारपीट के आरोपी परिजनों के खिलाफ धारा 353 अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि मामले की तफ्तीश जारी है।
वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा ने तहसीलदार बड़सर अजय पराशर को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को नंदा ने लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। यह निलंबन तत्काल प्रभाव से कर दिया गया है।
एसीएस मनीषा नंदा ने कहा कि बड़सर के उक्त तहसीलदार अजय पराशर के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।