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करंसी मामले में बढ़ीं तिब्बती धर्मगुरु की मुश्किलें

Thu, 09 Jul 2015 11:02 AM IST
Updated Thu, 09 Jul 2015 11:02 AM IST
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Start criminal proceedings against Karmapa: Himachal High court

हिमाचल हाईकोर्ट ने तिब्बती धर्मगुरु करमापा लामा से जुड़े एक निजी गाड़ी से पकडे़ गए एक करोड़ रुपये के मामले में निचली अदालत में चल रहे आपराधिक केस की कार्यवाही को जारी रखने के आदेश दिए हैं। करमापा लामा के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्यवाही को न्यायिक दंडाधिकारी ऊना ने हिमाचल सरकार के आवेदन पर निरस्त कर दिया था।

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राज्य सरकार ने अपने आवेदन में दलील दी थी कि तिब्बती धर्मगुरु होने के नाते और भारत- तिब्बत रिश्तों को ध्यान में रखते हुए करमापा लामा पर साजिश रचने के आरोप वापस लिए जाएं। निचली अदालत ने सरकार के इस आवेदन को स्वीकार करते हुए करमापा के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्यवाही को 21 मई 2012 के आदेशों के तहत निरस्त कर दिया था।

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दंजोग नांग त्सोग्या ने हाईकोर्ट में दायर की थी खचिका

Start criminal proceedings against Karmapa: Himachal High court

इस आदेश को प्रार्थी दंजोग नांग त्सोग्या की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने प्रार्थी की याचिका को स्वीकारते हुए निचली अदालत की ओर से पारित आदेशों को अब रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह करमापा लामा के खिलाफ भारतीय कानून के तहत कार्यवाही जारी रखे।

यह था मामला-
26 जनवरी, 2011 को पुलिस ने मैहतपुर नाके पर नंगल से ऊना की तरह जा रही गाड़ी से एक करोड़ रुपये की राशि जब्त की। गाड़ी के ड्राइवर संजोग दत्त और आशुतोष शर्मा ने खुद को पत्रकार बताया और पुलिस को एक करोड़ रुपये की जाली रसीद दिखाई। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया।

मामले की जांच के दौरान पाया गया कि ये पैसा तिब्बती संस्था करमा गारचीन ट्रस्ट सिध्वादी के माध्यम से धर्मशाला में भूमि खरीदने के लिए प्रदेश में लाया गया था। जांच में यह भी पाया गया कि यह पैसा गाड़ी के ड्राइवर को ट्रस्ट के कैशियर ने दिया था।

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