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चरस तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल का कारावास

Sun, 25 Jun 2017 10:37 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर बुशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर बुशहर Updated Sun, 25 Jun 2017 10:37 AM IST
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Rampur Bushahr Ten years rigorous imprisonment for charas smuggling

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर ने चरस के साथ पकड़े गए दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। 

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए संजय ठाकुर पुत्र हरिचंद ठाकुर और मनोज कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस परनू, तहसील अर्की, जिला सोलन को यह सजा सुनाई है। 
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उल्लेखनीय है कि आनी थाना पुलिस ने लूहरी के पास नाके के दौरान एक स्कॉरपियो एचपी 11सी 9999 को रोका। गाड़ी आनी से लूहरी की ओर आ रही थी। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली, तो डेढ़ किलो चरस बरामद हुई।
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जोकि गुलाबी रंग के थैले में गाड़ी के डैशबोर्ड में छुपा रखी थी। पुलिस ने संजय ठाकुर और मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आनी पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 जनवरी, 2016 को मामला दर्ज किया गया। 


मामले की छानबीन लूहरी पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई दिलू राम ने की और कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया। इन गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दोषियों को यह सजा सुनाई है। सरकार की ओर से पैरवी उप जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की।

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