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10 साल सलाखों के पीछे रहेगा ये दरिंदा

Fri, 11 Jul 2014 12:14 PM IST
Updated Fri, 11 Jul 2014 12:14 PM IST
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Man gets 10 years' rigorous imprisonment for rape in sirmour

नाबालिग युवती से दुराचार के एक अभियुक्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर बलदेव सिंह की अदालत ने बुधवार को 10 साल की कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ धारा 376, 341, 506, पोस्को-4 के तहत मामले दर्ज किए गए थे।

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जिला न्यायवादी जगदीश चंदेल ने वीरवार को जारी बयान में बताया कि आरोपी कुलदीप कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी गांव चमरोगा पीओ ठोड निवाड़, तहसील राजगढ़ जिला सिरमौर के खिलाफ 29 अगस्त 2013 को इसी गांव की महिला शांति देवी ने पुलिस में मामला दर्ज कर बताया कि वह जब दोपहर के समय किसी काम के लिए राजगढ़ बाजार गई थी तो घर पर पीड़ित नाबालिग एवं उसका पिता संजय मौजूद थे।
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पोती ‌को बनाया था हवस का शिकार

Man gets 10 years' rigorous imprisonment for rape in sirmour

दोपहर एक बजे खाना खाने के बाद संजय अपने कमरे में सोने चला गया। इसी दौरान मौका देखकर आरोपी कुलदीप कुमार ने घर में घुसकर उनकी नाबालिग पोती के साथ दुराचार किया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने पिता एवं पीड़ित नाबालिग के बयान भी लिए। बाद में आरोपी कुलदीप कुमार का डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिससे कुलदीप कुमार द्वारा नाबालिग से दुराचार की पुष्टि हुई।

10 हजार जुर्माना भी लगाया

Man gets 10 years' rigorous imprisonment for rape in sirmour

तमाम गवाहों एवं साक्ष्यों के बयानों के मद्देनजर रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत 10 साल का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि पोस्को, 341 एवं 506 में एक-एक साल की कारावास, एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।

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