{"_id":"5ceeb6b9bdec22072a55441a","slug":"hrtc-officer-s-advance-bail-period-extended-in-conductor-bharti-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"एचआरटीसी अधिकारी की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
एचआरटीसी अधिकारी की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ी
Wed, 29 May 2019 10:13 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 29 May 2019 10:13 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कंडक्टर भर्ती को लेकर सदर थाना में दर्ज मामले में आरोपी अधिकारी की अंतरिम जमानत पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायधीश) राजीव भारद्वाज की अदालत में सुनवाई हुई।
विज्ञापन
इसमें अदालत ने अधिकारी की अंतरिम जमानत की अवधि को एक जून तक बढ़ा दिया है। अदालत ने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को इस मामले की फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में रखने को कहा है।
विज्ञापन
20 मई को अदालत में अंतिरिम जमानत पर हुई सुनवाई में अदालत ने अर्जी मंजूर कर आरोपी बनाए अधिकारी को सशर्त 29 मई तक अंतरिम जमानत दी थी। अब इसे अदालत ने एक जून तक बढ़ाया है।
विज्ञापन
उपरोक्त मामले में धोखधड़ी की धारा 420 व षड़यत्र रचने के लिए आईपीसी धारा 120 व अन्य धाराओं के तहत मामला सदर थाना में 14 मार्च को दर्ज किया गया था।