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सहकारी सभा को 2.62 लाख रुपये जुर्माना, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Fri, 12 Oct 2018 12:56 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 12 Oct 2018 12:56 PM IST
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Himachal high court penalty to cooperative society rupees 2.62 lakh

खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत उचित मूल्य की दुकान में कथित तौर पर अनियमितताएं बरतने के आरोप में दायर मामले में हाईकोर्ट ने बरोटा ग्राम सेवा सहकारी सभा को 2 लाख 62 हजार 373 रुपये सरकार के समक्ष जमा करवाने के आदेश दिए हैं।

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर को आदेश जारी किए हैं कि वह बरोटा ग्राम सेवा सहकारी सभा व उसके सेल्स मेन भंडारी राम को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू करें।
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अगर यह अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अनियमितताओं की पूर्ति सहकारी सभा से की जानी है तो यह वसूली उनसे ही की जाए। अगर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता हैं कि यह राशि सेल्स मैन से वसूली जानी है तो सहकारी सभा यह राशि सेल्समैन से वसूलने का अधिकार रखेगी।
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याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार भंडारी राम को 17 अगस्त 2009 को जिला नियंत्रक बिलासपुर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके खिलाफ उचित मूल्य की दुकान में कथित तौर पर अनियमितताएं बरतने के लिए कार्रवाई शुरू की थी।


भंडारी राम का संतोषजनक उत्तर न पाए जाने पर उसके खिलाफ 2,62,373 रुपये वसूलने के आदेश दिए गए थे। सहकारी सभा ने निदेशक व प्रधान सचिव के आदेशों को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी और हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश पारित कर दिए।

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