गुड़िया मामले के आरोपी नीलू का गुनाह कबूल करने से इंकार
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बहुचर्चित गुडि़या दुराचार और हत्याकांड मामले की जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी नीलू ने अदालत के समक्ष अपना गुनाह कबूलने से इंकार कर दिया।
आरोपी ने कहा कि वह गुनहगार नहीं है और न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा। अब मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी। मामले में सीबीआई ने 62 गवाह बनाए हैं। इनकी अगली सुनवाई में गवाही होगी।
यहां से गिरफ्तार किया था आरोपी नीलू
आरोपी ने कहा कि वह ट्रायल को तैयार है। शुक्रवार को आरोपी की अर्जी पर मुहैया करवाया गया सरकारी वकील अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ। सीबीआई ने बीते 13 अप्रैल को आरोपी अनिल उर्फ नीलू को शिमला जिले के कोटखाई से गिरफ्तार किया था और गुडि़या केस को सुलझाने का दावा किया था।
कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने दावा किया है कि आरोपी ने दुष्कर्म के बाद गुडि़या की हत्या की। डीएनए और फोरेंसिक जांच रिपोर्टों को इसका आधार बनाया था।
छह जुलाई, 2017 को कोटखाई के म्हासू स्कूल की दसवीं कक्षा की छात्रा गुडि़या का शव साथ लगते दांदी जंगल में बरामद हुआ था। छात्रा दो दिन पहले स्कूल से गायब हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई थी।