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भाजपा नेता ने फर्जी तरीके से दुकान पर किया कब्जा, कोर्ट से तीन दिन का रिमांड

Sun, 23 Jul 2017 12:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, परवाणू (सोलन)
ब्यूरो/अमर उजाला, परवाणू (सोलन) Updated Sun, 23 Jul 2017 12:35 PM IST
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fraud case BJP leader on three day remand from court

हिमाचल के औद्योगिक शहर परवाणू में एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। स्थानीय व्यवसायी भूपेंद्र शर्मा की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला कसौली कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ है।

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परवाणू के व्यवसायी भूपेंद्र शर्मा ने कसौली कोर्ट में अर्जी दी थी और न्याय करने की गुहार लगाई थी। इसके बाद कसौली कोर्ट ने परवाणू पुलिस को मुकदमा दर्जकर छानबीन करने के आदेश दिए।
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आरोपी भाजपा का शहरी शक्ति केंद्र का प्रभारी बताया जा रहा है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर भेज दिया।   

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ऐसे रची साजिश

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भूपेंद्र ने कसौली कोर्ट में अर्जी दी थी कि वर्ष 1992 में उनके पिता ने शहर के सेक्टर दो में एचआरटीसी डीजल पंप के साथ अपनी छोटी दुकान उद्योग के लिए एक व्यक्ति को एग्रीमेंट के तहत दी थी। यह एग्रीमेंट वर्ष 1992-95 तक के लिए था। इसी वर्ष बिजली बोर्ड से एग्रीमेंट लगाकर बिजली का मीटर भी लगया लिया था।

एग्रीमेंट के खत्म होते ही व्यवसायी के पिता ने दुकान खाली करने को कहा। लेकिन इस दौरान ही उनके पिता का दुर्घटना में देहांत हो गया। इसके बाद आरोपी ने अपने आप ही साथ लगती दूसरी नई बड़ी दुकान पर भी कब्जा कर लिया।

व्यवसायी ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उनके पिता से बात हुई है। इसके बाद आरोपी ने इस दुकान की परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (पीएमटी) के लिए उद्योग विभाग में अप्रैल 1997 में आवेदन किया। इसमें उन्होंने व्यवसायी के पिता के साथ किए ऐग्रीमेंट की तारीख मार्च 1997-2002 करवा ली। 

पार्टी से केस का कोई लेना देना नहीं

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व्यवसायी के पिता का देहांत 20 जनवरी 1996 को हो चुका था और फिर उनकी मृत्यु के डेढ़ वर्ष बाद उसी ऐग्रीमेंट को सत्यापित करवा लिया गया। इसमें एक अन्य व्यक्ति से उनके मृत पिता की शिनाख्त भी फर्जी तरीके से करवाई गई। अगस्त 1997 को ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया। 

इसके बाद वर्ष 2008 में आरोपी ने नकली रसीद लगाकर दिसंबर में आबकारी एवं कराधान विभाग से वैट नंबर भी ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया और पुलिस को छानबीन करने के दिशा-निर्देश दिए थे। पुलिस ने छानबीन के बाद यह पहली गिरफ्तारी की है।

एक आरोपी ने ले रखी है अग्रिम जमानत 
इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी के अलावा एक अन्य व्यक्ति ने पहले ही अग्रिम जमानत ले रखी है। इस व्यक्ति पर आरोप हैं कि उसने आरोपी के साथ मिल कर फर्जी तरीके से व्यवसायी के पिता के मृत होने की शिनाख्त की थी। 

डीएसपी परवाणू भीष्म सिंह ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।  इसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष दौलत राम ठाकुर ने कहा कि यह मामला 1996 से चल रहा है। यह केस  उनका व्यक्तिगत है। इसका पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। 

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