ऊना: सवर्ण संगठनों के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज, जुलूस निकालकर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप
सवर्ण समाज अधिकार पदयात्रा निकाल रहे करणी राजपूत सेना के लगभग आधा दर्जन नेताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। नेताओं पर सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है।
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बीते रविवार को सवर्ण समाज अधिकार पदयात्रा निकाल रहे करणी राजपूत सेना के लगभग आधा दर्जन नेताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। नेताओं पर सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। क्षत्रिय महासभा के प्रदेशाध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने इसे दुखद करार दिया है। ऊना जिला में राज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस ने धारा 144 को लागू किया था। इसके साथ ही अनुसूचित जाति संगठन भी अधिकार पदयात्रा का विरोध कर रहे थे। पथराव या अन्य किसी अप्रिय घटना से बचाव को लेकर प्रशासन ने पहले ही पुख्ता तैयारी करते हुए धारा 144 लागू कर दी थी।
हिमाचल-पंजाब सीमा मैहतपुर पर सवर्ण समाज के 300 से 400 लोगों का काफिला इकट्ठा हो गया और इस पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए अब सवर्ण समाज के नेताओं विनय राणा, भूपिंद्र राणा, महिपाल सिंह, रोहित ठाकुर, मदन ठाकुर, गौरव ठाकुर तथा साहिल के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। उधर, इस संबंध में अमर उजाला से बातचीत करते हुए क्षत्रिय महासभा के प्रदेशाध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने कहा कि यह दुखद है। यह यात्रा पहले भी हिमालच से गुजरी है, लेकिन कहीं भी केस दर्ज नहीं हुआ है। ऐसा क्या हो गया कि ऊना जिला में प्रवेश के साथ केस दर्ज किया गया है। यह गलत है। वहीं, एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि धारा 144 के उल्लंघन पर केस दर्ज किया गया है। मामले में जांच जारी है।