फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   bail plea of ig jaidi rejected in gudiya rape and murder case

शिमला रेप केसः निलंबित आईजी जैदी को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका

Sun, 29 Oct 2017 12:23 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 29 Oct 2017 12:23 PM IST
विज्ञापन
bail plea of ig jaidi rejected in gudiya rape and murder case

गुड़िया दुराचार और हत्या मामले से संबंधित लॉकअप मौत प्रकरण में हिमाचल पुलिस के निलंबित आईजी जहूर एच जैदी को अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। शिमला में सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को उनकी जमानत अरजी खारिज कर दी। 

विज्ञापन


दूसरी ओर आईजी जैदी, डीएसपी मनोज जोशी और अन्य छह पुलिसकर्मियों की न्यायिक हिरासत और बढ़ गई है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अब आरोपियों को आठ नवंबर को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।
विज्ञापन


गुड़िया प्रकरण से संबंधित आरोपी सूरज की मौत के मामले में जेल में बंद जैदी ने कुछ दिन पहले अपनी जमानत को अरजी दी। जिस पर सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई की थी, मगर फैसला सुरक्षित रखा था।

विज्ञापन
विज्ञापन

ये है पूरा मामला

bail plea of ig jaidi rejected in gudiya rape and murder case

गुड़िया प्रकरण में आरोपी सूरज की 18 जुलाई को कोटखाई पुलिस थाना के लॉकअप में मौत हुई थी। पुलिस ने सूरज की हत्या का आरोप एक अन्य आरोपी राजू के सिर मढ़ा और उसके खिलाफ  आईपीसी की धारा 302 में भी मामला दर्ज कर लिया था। 

22 जुलाई को मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की। सीबीआई ने इस मामले की जांच में पाया कि सूरज को राजू ने नहीं मारा बल्कि उसकी मौत पुलिस पूछताछ के दौरान हुई। 

जांच में पुलिस की लापरवाही सामने आने पर सीबीआई ने 29 अगस्त को जैदी के अलावा एक डीएसपी और छह पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तबसे जैदी और अन्य पुलिस कर्मचारी न्यायिक हिरासत में हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed