सैनिक ने नाबालिग से किया दुराचार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
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नाबालिग छात्रा से दुराचार करने वाले सैनिक को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है। पुलिस थाना भोरंज के तहत नाबालिग छात्रा का अपहरण, दुराचार, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के दोषी सैनिक को दस साल कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने वीरवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अरुण कुमार पुत्र धर्म सिंह गांव बदरोड़ी डाकघर लदरौर जिला हमीरपुर के खिलाफ भोरंज थाने में अपहरण, दुराचार और पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज था। पीड़ित आठवीं की छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि अरुण कुमार जब भी छुट्टी पर घर आता था तो डरा-धमका कर दुराचार करता था।
यहां जानिए क्या है दुराचार का पूरा मामला
30 अप्रैल, 2014 को पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट अपनी मां के साथ आकर भोरंज थाने में दर्ज करवाई थी। इसमें आरोप लगाया था कि दुराचार के बाद जान से मारने की धमकी दी। दोषी पहले भी उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर मंडी जिले के रिवालसर स्थित एक होटल में ले जाकर दुराचार कर चुका था।
दूसरी बार नाबालिग को होटल में खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई थी। इस दौरान उसने दुराचार किया और अश्लील फोटो खींचे। इन्हें वायरल करने की भी धमकी दी थी। मामले की जांच एसआई श्यामलाल और इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने की।
जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने बताया कि न्यायालय में चालान पेश करने के बाद दोष साबित करने के लिए 31 गवाह पेश हुए। दोषी ने भी डिफेंस में 3 गवाह पेश किए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद दोषी अरुण कुमार को दस वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।