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अब 15 साल हवालात में ही रहेंगे वो दो दरिंदे

Fri, 13 Jun 2014 10:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊना
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊना Updated Fri, 13 Jun 2014 10:06 AM IST
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15 years imprisonment to rape accused

ऊना की विशेष न्यायाधीश सीएल कोछड़ की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग छात्रा से दुराचार करने के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को विभिन्न धाराओं के तहत 15-15 साल का कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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गगरेट के संघनई निवासी अनिल कुमार और सुशील कुमार काफी समय से इस नाबालिग से दुराचार कर रहे थे। नाबालिग ने पूरी आपबीती अपनी मां और चाची को बताई। पीड़िता की मां ने 10 जून 2013 को गगरेट थाने में इस संबंध में केस दर्ज करवाया।
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पुलिस ने छात्रा का मेडिकल करवाया। इसमें उसके साथ दुराचार होने की पुष्टि हो गई। 9 जुलाई 2013 को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया। जिला न्यायवादी ने बताया कि अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोनों दोषियों को 15-15 साल की कठोर कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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जुर्माना न देने पर उन्हें 6-6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। एससीएसटी अत्याचार निरोधक कानून 1989 के तहत दो-दो साल कैद, पांच-पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर दो-दो माह का साधारण कारावास होगा। धारा 506 के तहत एक-एक साल कैद, दो-दो हजार जुर्माना हुआ है। जुर्माना न देने पर एक-एक माह की साधारण कैद भुगतनी होगी।

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