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बसों के संचालन पर रात्रि कर्फ्यू का कोई असर नहीं
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धार्मिक और पूजा स्थलों पर लंगर लगाने पर रहेगी रोक, नो मास्क नो सर्विस नीति लागू
क्रॉसर
सिनेमा हाल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और व्यायामशालाएं बंद
सामाजिक आयोजन 50 फीसदी क्षमता के साथ होंगे
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है।
डीसी ने अधिसूचना जारी कर सभी उपमंडल अधिकारियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि नो मास्क नो सर्विस नीति लागू रहेगी। धार्मिक और पूजा स्थलों पर लंगर की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हाल, खेल परिसर, स्टेडियम, मल्टीप्लेक्स और व्यायामशालाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। बाहरी राज्यों या दूसरों जिलों से आने वाली बसों पर नाइट कर्फ्यू का कोई असर नहीं होगा। यात्री का बस टिकट ही उसका कर्फ्यू पास माना जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति से ढाबे (भोजनालय) खुलेंगे। अंतरराज्यीय और राज्य में बसों में टिकट वाला कोई भी व्यक्ति जिसे कर्फ्यू के दौरान अनिवार्य रूप से यात्रा करना आवश्यक है आगमन की छूट रहेगी। सभी सामाजिक शैक्षणिक, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और विवाह स्थल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। समारोह के लिए आयोजकों को एक सप्ताह पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। होटल और रेस्तरां कोविड-19 मानकों के तहत खुले रहेंगे। पुलिस प्रशासन को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जरूरी सेवा से संबधित गाड़ियों चलती रहेंगी। आपातकालीन के दौरान चालक को चेकिंग पोस्ट पर आवाजाही का कारण बताना होगा।
कर्र्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, दवाइयां, मेडिकल लैब और सभी मेडिकल सुविधाएं चलती रहेंगी। आपातकालीन सेवा में तैनात कार्यालय पुलिस, गृहरक्षक, अग्निशमन, नगर निगम जरूरी सेवा में तैनात विभाग इस दौरान कार्य करते रहेंगे। आवश्यक जरूरतों की दुकानें, राशन, डिपो, सब्जी की दुकानें, होटल, ढाबे भी एसओपी के मुताबिक खुले रहेंगे। कृषि, बागवानी और पशुपालन, स्वास्थ्य संबंधी इकाइयां और उनकी सहायक इकाइयां, दूरसंचार, पेट्रोल पंप और गैस से संबंधित सेवाएं चलती रहेंगी।
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कर्फ्यू में बेवजह घर से न निकलें : डीसी
डीसी आदित्य नेगी ने कहा कि राज्य और दूसरे जिले से आने वाली बसों की आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। लोगों से अपील है कि वह नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह बाहर न निकलें। वहीं एसपी शिमला मोनिका भुटगंरू ने कहा कि रात्रि कर्फ्यू को लेकर डीसी की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक ही पुलिस प्रशासन काम कर रहा है।
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सिनेमा हाल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और व्यायामशालाएं बंद
सामाजिक आयोजन 50 फीसदी क्षमता के साथ होंगे
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है।
डीसी ने अधिसूचना जारी कर सभी उपमंडल अधिकारियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि नो मास्क नो सर्विस नीति लागू रहेगी। धार्मिक और पूजा स्थलों पर लंगर की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हाल, खेल परिसर, स्टेडियम, मल्टीप्लेक्स और व्यायामशालाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। बाहरी राज्यों या दूसरों जिलों से आने वाली बसों पर नाइट कर्फ्यू का कोई असर नहीं होगा। यात्री का बस टिकट ही उसका कर्फ्यू पास माना जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति से ढाबे (भोजनालय) खुलेंगे। अंतरराज्यीय और राज्य में बसों में टिकट वाला कोई भी व्यक्ति जिसे कर्फ्यू के दौरान अनिवार्य रूप से यात्रा करना आवश्यक है आगमन की छूट रहेगी। सभी सामाजिक शैक्षणिक, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और विवाह स्थल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। समारोह के लिए आयोजकों को एक सप्ताह पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। होटल और रेस्तरां कोविड-19 मानकों के तहत खुले रहेंगे। पुलिस प्रशासन को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जरूरी सेवा से संबधित गाड़ियों चलती रहेंगी। आपातकालीन के दौरान चालक को चेकिंग पोस्ट पर आवाजाही का कारण बताना होगा।
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कर्र्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, दवाइयां, मेडिकल लैब और सभी मेडिकल सुविधाएं चलती रहेंगी। आपातकालीन सेवा में तैनात कार्यालय पुलिस, गृहरक्षक, अग्निशमन, नगर निगम जरूरी सेवा में तैनात विभाग इस दौरान कार्य करते रहेंगे। आवश्यक जरूरतों की दुकानें, राशन, डिपो, सब्जी की दुकानें, होटल, ढाबे भी एसओपी के मुताबिक खुले रहेंगे। कृषि, बागवानी और पशुपालन, स्वास्थ्य संबंधी इकाइयां और उनकी सहायक इकाइयां, दूरसंचार, पेट्रोल पंप और गैस से संबंधित सेवाएं चलती रहेंगी।
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कर्फ्यू में बेवजह घर से न निकलें : डीसी
डीसी आदित्य नेगी ने कहा कि राज्य और दूसरे जिले से आने वाली बसों की आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। लोगों से अपील है कि वह नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह बाहर न निकलें। वहीं एसपी शिमला मोनिका भुटगंरू ने कहा कि रात्रि कर्फ्यू को लेकर डीसी की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक ही पुलिस प्रशासन काम कर रहा है।