पीलिया मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों की जमानत रद
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शहर में फैले पीलिया मामले को लेकर गिरफ्तार सभी पांचों आरोपियों की जमानत याचिकाएं रद कर दी हैं। इस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) कर रही है। एफआईआर के बाद ढली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए सभी पांचों आरोपियों को शनिवार को जिला न्यायालय में पेश किया गया।
यहां से सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई दी गई। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठेकेदार और आईपीएच के एक्सईएन तथा एसडीओ सहित सबसे पहले गिरफ्तार कि आईपीएच के प्लांट में तैनात कनिष्ठ अभियंता और सुपरवाइजर शामिल हैं। एसआईटी ने इस मामले में जांच तेज कर दी है।
एसडीओ और जेई सात तक हिरासत में
अदालत ने इनकी न्यायिक हिरासत को भी बढ़ा दिया। सबसे पहले गिरफ्तार प्लांट के जेई और सुपरवाइजर की भी जमानत याचिका को अदालत ने रद्द कर उन्हें नौ फरवरी तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को इसी मामले में गिरफ्तार किए अश्वनी खड्ड पेयजल परियोजना के जेई और एसडीओ को पुलिस ने शनिवार को अदालत में पेश किया। यहां से उन्हें सात फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए।
एसपी डीडब्लू नेगी ने इसकी पुष्टि की है। कहा कि इस मामले में शनिवार को कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और शहर को स्वच्छ तथा सुरक्षित पानी की सप्लाई करने में लापरवाही तथा अव्यवस्थाओं की जांच में सबसे पहले तथा दूसरे चरण में गिरफ्तार किए आईपीएच के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की जमानत याचिका रद कर इन्हें 14 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।
इन्हें 15 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा
इसमें प्लांट के ठेकेदार अक्षय डोगर और आईपीएच के एक्सईएन विनोद कुमार शामिल हैं। हेम चंद चौहान को 15 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किए सीवेज प्लांट में तैनात आईपीएच के कनिष्ठ अभियंता पुनीत कुमार और सुपरवाइजर मनोज वर्मा की याचिका को भी खारिज कर उनकी न्यायिक हिरासत नौ फरवरी तक बढ़ाई है।
इस प्रकरण में चल रही पुलिस जांच के तहत शुक्रवार को गिरफ्तार किए पंपिंग स्टेशन में तैनात आईपीएच के एसडीओ अभिषेक शर्मा और कनिष्ठ अभियंता रूपलाल गौतम को पुलिस ने शनिवार को अदालत में पेश किया। यहां से अदालत ने दोनों को सात फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं।