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संजौली चिल्ड्रन पार्क के पास बना बहुमंजिला भवन गिराने के आदेश

Wed, 18 May 2022 11:54 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 May 2022 11:54 PM IST
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court orderd to demaulution buliding
हाईकोर्ट ने नगर निगम को पार्क की ड्राइंग और नक्शा पेश करने के दिए आदेश
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दो सप्ताह के भीतर देने होगी अनुपालना रिपोर्ट
सार्वजनिक शौचालय के निर्माण पर जताया खेद
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी शिमला के संजौली उपनगर में स्थित चिल्ड्रन पार्क के पास बने बहुमंजिला भवन को गिराने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला से इस बारे दो सप्ताह के भीतर अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है। नगर निगम शिमला को चिल्ड्रन पार्क की ड्राइंग और नक्शा भी अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं। स्थानीय निवासी पीयूष वोहरा की ओर से दायर आवेदन पर हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए। इस मामले पर आगामी सुनवाई 1 जून को निर्धारित की है। आवेदन के माध्यम से अदालत को बताया कि संजौली के चिल्ड्रन पार्क का कुल क्षेत्र 179.41 वर्ग मीटर है। इसमें प्रस्तावित सार्वजनिक शौचालय का 16.64 वर्ग मीटर क्षेत्र भी शामिल है।

अदालत ने खेद जताया कि पहले ही आकार में छोटे पार्क को शौचालय बनाकर और छोटा किया जा रहा है। चिल्ड्रन पार्क में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने बारे अदालत को 51 स्थानीय लोगों ने भी शिकायती पत्र भेजा है। अदालत से शिकायत की है कि नगर निगम चिल्ड्रन पार्क में बुक कैफे और सार्वजनिक शौचालय बना रहा है। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान नगर निगम को चिल्ड्रन पार्क में शौचालय न बनाए जाने के आदेश जारी किए थे। इस पर नगर निगम की ओर से अदालत को बताया कि चिल्ड्रन पार्क में सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाया जा रहा है।
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