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Shimla News: अफीम के मामले में आरोपी अदालत से बरी

Sun, 06 Jul 2025 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Jul 2025 11:55 PM IST
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शिमला। एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम के एक मुकदमे में आरोप साबित न होने पर अदालत ने चौपाल निवासी सुखराम को बरी किया है। यह मामला जिले के चौपाल थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल, 2023 में पंजीकृत है। पुलिस की टीम ढाबास क्षेत्र में गश्त पर थी। गांव थूथ में सुखराम के सेब बगीचे में लगाई गई लहसून की फसल में अफीम के पौधे मिले थे। टीम ने 388 अफीम के पौधे बरामद किए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 18 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मामले को साबित करने के लिए पुलिस सहित 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) की अदालत ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होने पर दंडनीय कथित अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। अदालत के मुताबिक अभियोजन पक्ष सीमांकन रिपोर्ट को भी साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी का मौके पर एकमात्र कब्जा था। संवाद
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