कांगड़ा: चाय-समोसा अब 15 रुपये में, फुल डाइट के चुकाने होंगे इतने पैसे, जानें अन्य खाद्य वस्तुओं के नए दाम
जिला कांगड़ा में अब विक्रेता अधिसूचना में निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि वसूल नहीं कर सकेंगे। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
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बाजार में आम लोगों को खाद्य पदार्थ और जरूरी वस्तुएं निर्धारित दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए कांगड़ा जिला प्रशासन ने नई दरें तय कर दी हैं। जिला कांगड़ा में अब विक्रेता अधिसूचना में निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि वसूल नहीं कर सकेंगे। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। निर्धारित दरों में सभी कर शामिल हैं। नई दरों के अनुसार अब चाय 15 रुपये प्रति कप और समोसा 15 रुपये प्रति पीस मिलेगा। साधारण दाल 50 रुपये, फ्राइड दाल 70 रुपये, स्पेशल सब्जी 80 रुपये और पालक पनीर 100 रुपये तथा मटर पनीर 110 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित किया गया है। पांच पीस मीट वाली प्लेट 145 रुपये और चिकन करी 95 रुपये में मिलेगी।
तंदूरी रोटी नौ रुपये और तवा चपाती सात रुपये में मिलेगी। अचार के साथ स्टफ्ड पराठा 30 रुपये और सादा पराठा 20 रुपये का होगा। दो पूरी या भटूरे चना-दही के साथ 60 रुपये, जबकि चावल-चपाती, दाल या सब्जी-कढ़ी वाली फुल डाइट 100 रुपये की होगी। फुल प्लेट चावल के 60 रुपये देने होंगे। चाइनीज और तिब्बती व्यंजनों के दाम भी तय किए गए हैं। वेज चाऊमीन फुल प्लेट 70, हाफ प्लेट 40, जबकि नॉन वेज चाऊमीन फुल प्लेट 80 और हाफ प्लेट 45 रुपये होगी। वेज मोमो फुल प्लेट 80 और हाफ प्लेट 45 रुपये, जबकि नॉन वेज मोमो फुल प्लेट 110 और हाफ प्लेट 60 रुपये में मिलेंगे। वेज थुपका फुल प्लेट 70 और हाफ प्लेट 50 रुपये तथा नॉन वेज 80 और 55 रुपये निर्धारित हैं।
मांस-मछली के दाम भी तय, दूध और पनीर के लिए भी दरें तय
बकरा-भेड़ का मीट 600 रुपये, सूअर का मीट 300 रुपये, साफ किया हुआ चिकन 240 रुपये और जिंदा चिकन 180 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। बिना तली मछली 240 और तली हुई मछली 340 रुपये प्रति किलो मिलेगी।
स्थानीय दूध 60 रुपये और उबला स्थानीय दूध 70 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। पैक्ड दूध अंकित मूल्य पर मिलेगा। दही 90 रुपये और स्थानीय पनीर 360 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। प्रशासन ने दुकानदारों, ढाबा संचालकों और अन्य विक्रेताओं को प्रतिष्ठानों पर निर्धारित दर सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करने और उसी के अनुसार ग्राहकों से राशि लेने के निर्देश दिए हैं।