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छात्रा की याचिका पर कोर्ट ने शिक्षा बोर्ड को लगाई फटकार

Fri, 23 Mar 2018 12:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मंडी
अमर उजाला ब्यूरो, मंडी Updated Fri, 23 Mar 2018 12:29 PM IST
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Court hits out at Himachal Education Board Dharamshala
court Shimla

जज जूनियर डिविजन कोर्ट नंबर-चार मंडी रोजी दहिया की अदालत ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता छात्रा के दसवीं और 12वीं के प्रमाण पत्रों को दुरुस्त करने का फैसला सुनाया है।

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अदालत ने यह निर्णय कोटली तहसील की नालसन-साईगलू निवासी ज्योति देवी पुत्री रूप सिंह के याचिका को स्वीकारते हुए सुनाया है।

याचिकाकर्ता ने यह केस अधिवक्ता राहुल पालसरा के माध्यम से अदालत में दायर किया था। इसमें यह बात कही गई कि ज्योति देवी के पिता का नाम रूप सिंह है, लेकिन बोर्ड की ओर से जारी दसवीं और दस जमा दो के प्रमाण पत्रों पर पिता का नाम गलत तरीके से रूप चंद दर्शाया गया था।
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वादी ने इस गलती को ठीक करने के लिए शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन बोर्ड ने प्रमाण पत्रों में नाम को दुरुस्त करने से इंकार कर दिया था।
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इसके चलते वादी ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में यह मामला दायर किया था। अदालत ने प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर वादी के मामले को स्वीकारते हुए बोर्ड को छात्रा के प्रमाण पत्रों में पिता का नाम दुरुस्त करने का फैसला सुनाया है।

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