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Shimla News: चिट्टे के मामले में किन्नौर और कोटगढ़ के दो युवक अदालत से बरी

Sun, 08 Jun 2025 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Jun 2025 11:58 PM IST
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ढली थाना का जनवरी 2022 का मामला, आरोपियों से पकड़ा था 13.81 ग्राम चिट्टा
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संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला अदालत ने चिट्टे के मामले में दो आरोपियों को दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश (वन) अजय मेहता की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

मामला राजधानी के ढली थाना क्षेत्र में 4 जनवरी, 2022 में पंजीकृत किया गया था। स्पेशल सेल की टीम ढली, मशोबरा, नालदेहरा और सुन्नी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। मशोबरा बाइफरकेशन के पास पठानकोट से सराहन जाने वाली एक निजी बस को जांच के लिए रोका गया। आरोप लगे थे कि सीट नंबर 36 पर बैठे यात्री नवीन कुमार गांव रूपी तहसील निचार जिला किन्नौर से 13.81 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इसके बाद आरोपी को ढली थाना पुलिस के हवाले किया गया था। जांच के दौरान आरोपी नवीन कुमार ने खुलासा किया कि वह अपने सह-आरोपी सचिन शर्मा के साथ चिट्टा/हेरोइन खरीदने के लिए दिल्ली गया था और वे भी उसी बस में यात्रा कर रहा है। आरोपी नवीन को पुलिस ने पकड़ा लिया था, जबकि आरोपी सचिन बस से भागने में कामयाब हो गया था। इसके बाद 13 मार्च को पुलिस ने आरोपी सचिन निवासी कोटगढ़ को गिरफ्तार कर लिया था। उधर, अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया।
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